जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के लापता छात्र नजीब अहमद के मामले में दिल्ली की राउजएवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को केस बंद करने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है. नजीब अहमद 15 अक्टूबर 2016 से लापता है.
सीबीआई ने यह रिपोर्ट साल 2018 में दाखिल की थी. इस रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा था कि नजीब की तलाश में कोई ठोस सुराग नहीं मिला है. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति माहेश्वरी ने सोमवार को सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली, हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में इस प्रकरण से संबंधित कोई नया साक्ष्य सामने आता है, तो मामले को फिर से खोला जा सकता है.
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