गाजियाबाद के नव नियुक्त पुलिस कमिश्नर जे. रविन्दर गौड़ द्वारा दिनांक 18.04.2025 को पुलिस लाइन्स स्थित परमजीत हॉल में कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त राजपत्रित अधिकारी व समस्त थाना प्रभारियों के साथ गोष्ठी की गई तथा निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई पूर्वक पालन करने हेतु निर्देशित किया गया -
1. थानों पर पंजीकृत एफआईआर की एक प्रति वादी को उसके घर पर पहुँचाई जायेगी।
2. यदि किसी थाना क्षेत्र में सट्टा, जुआ, अवैध शराब, अवैध खनन, अवैध भूमि कब्जा की शिकायत प्राप्त होगी तो संबंधित थाना प्रभारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।
3. पुलिस आयुक्त से मिलकर दिए गये शिकायती प्रार्थना पत्रों के संबंध में जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा 24 घंटे के अंदर आवेदक से व्यक्तिगत रूप में प्रत्येक दशा में संपर्क किया जायेगा।
4. बीट प्रणाली को सुदृढ़ किया जायेगा।
5. विवेचनाओं में धारा एवं नाम हटाने एवं बढ़ाने से पूर्व उच्चाधिकारियों की अनुमति अनिवार्य होगी।
6. समस्त प्रकार के सत्यापन जैसे पासपोर्ट, चरित्र सत्यापन को पारदर्शी ढंग से किया जायेगा। संबंधित उपनिरीक्षक/मुख्य आरक्षी/आरक्षी मौके पर जाकर सत्यापन करेंगे।
7. थानों पर आने वाले फरियादियों से मधुर व्यवहार किया जायेगा। उन्हें उचित सम्मान प्रदान करते हुए बैठाकर पानी पिलाया जायेगा तथा उनकी समस्या का नियमानुसार निस्तारण किया जायेगा।
8. वरिष्ठ नागरिक, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों एवं गरीब व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगा। अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
9. गुंडा एक्ट तथा अन्य निरोधात्मक कार्यवाही के दौरान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी के विरुद्ध गलत ढंग से बिना तथ्यों/साक्ष्यों के कार्यवाही नहीं की जायेगी।
10. क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों से समन्वय व संवाद स्थापित कर उनके द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर उचित कार्यवाही की जायेगी एवं उनके साथ मधुर व्यवहार किया जायेगा।
11. प्रतिदिन थाना प्रभारी स्वयं सुबह 10.00 से 14.00 बजे तक थाने में बैठकर जनसुनवाई करेंगे तथा समस्याओं का उचित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करेंगे। विवेचकों की विवेचनाओं का पर्यवेक्षण कर उचित निर्देश देंगे।
12. एफआईआर हेतु प्राप्त समस्त सूचनाओं पर प्रत्येक दशा में एफआईआर पंजीकृत की जायेगी। यदि जीरो एफआईआर है तो उसे भी पंजीकृत कर संबंधित थाना/राज्य को भेजा जायेगा।
13. किसी भी पुलिस कर्मी द्वारा उत्कोच लेने की सूचना/शिकायत प्राप्त होने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
14. किसी भी थाने पर क्रॉस तहरीर प्राप्त होने पर संबंधित पुलिस उपायुक्त द्वारा जाँचोपरांत ही एफआईआर दर्ज की जायेगी ।
कौन हैं गाजियाबाद के नए पुलिस कमिश्नर
गाजियाबाद: नव नियुक्त पुलिस आयुक्त जे. रविंदर गौड़ को अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए आईपीएस अधिकारियों के तबादले में यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जे. रविंदर गौड़ 2005 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी हैं। गाजियाबाद में नियुक्ति से पहले वह आगरा के पुलिस आयुक्त थे, जहां उन्होंने लगभग 15 महीने तक सेवा दी। इससे पूर्व वह गोरखपुर रेंज के आईजी रह चुके हैं और मेरठ, लखनऊ, मुरादाबाद और अलीगढ़ जैसे जिलों में कप्तान के रूप में कार्य कर चुके हैं।
वह तेलंगाना के महबूबनगर जिले के निवासी हैं और उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया है। कानून व्यवस्था के क्षेत्र में उन्हें फील्ड का गहरा अनुभव है और उम्मीद की जा रही है कि उनकी नियुक्ति से गाजियाबाद में पुलिसिंग की गुणवत्ता में सुधार हो
गा।
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