एक विशेष स्थानीय कोर्ट ने 2005 के हथियार मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत देने से इनकार कर दिया है और कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है. विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने 28 मई के अपने आदेश में मुकदमे में देरी संबंधी छोटा राजन की दलील को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया है.
कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामला गंभीर प्रकृति का है. अभियोजन पक्ष ने पहले ही कुल 45 गवाहों से पूछताछ की है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, सुनवाई जल्द ही पूरी हो जाने की संभावना है.
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