संसद में विपक्ष का कृत्य देश को खंडित और कमजोर करने वाला है : पूर्व पार्षद गोस्वामी 


बालोतरा : वक्फ एक्ट में संशोधन की रिपोर्ट पर विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है। तीन तलाक और अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के समय भी ऐसा ही किया गया था उक्त बाते पूर्व पार्षद योगेश गोस्वामी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही है 



योगेश गोस्वामी ने आगे बताया कि 13 फरवरी को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में वक्फ एक्ट संशोधन बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय कांग्रेस और अन्य विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। सवाल उठता है कि जब यह बिल बहुमत के आधार पर स्वीकृत होगा। तब संसद में कितना हुड़दंग मचाया जाएगा? राज्यसभा में हुए हंगामे से देश शर्म सार हुआ है एवं विपक्ष का कृत्य देश को खंडित और कमजोर करने वाला है। जबकि लोकसभा में केंद्रीय गृहमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि जेपीसी में विपक्ष के सांसदों ने जो भी नोट (दस्तावेज) प्रस्तुत किए है उन सब को रिपोर्ट में शामिल करने पर भाजपा को कोई ऐतराज नहीं है। वहीं जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने भी कहा है कि विपक्ष बेवजह देश को गुमराह कर रहा है। उन्होंने बताया कि 421 पन्नों की रिपोर्ट के साथ 281 पन्ने विपक्ष के डिसेंट नोट के हैं। इसके साथ ही 2775 पन्नों में विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों के बयान दर्ज है। इनमें मुस्लिम संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।



  पूर्व पार्षद ने आगे कहा कि लोकतंत्र में संविधान के नियमों के तहत निर्णय होता है। जब किसी मुद्दे पर आम सहमति नहीं होती तो फिर मतदान के जरिए फैसला किया जाता है। एवं उक्त रिपोर्ट में बहुमत के आधार पर जो निर्णय हुआ उसे शामिल किया गया है। मौजूदा वक्फ एक्ट में संशोधन का लाभ देश के आम मुसलमानों को ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब संसद में तीन तलाक कानून का सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम महिलाओं को ही मिल रहा है। इस कानून की वजह से ही मुस्लिम महिलाएं देश के संविधान के मुताबिक न्याय प्राप्त कर रही है। इसी प्रकार अनुच्छेद 370 के हटने से जम्मू कश्मीर के आम मुसलमानों को अपने अधिकार मिले हैं।

रेलवे और रक्षा विभाग के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन:

देश में रेलवे और रक्षा विभाग के बाद सबसे ज्यादा भूमि और संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास है। विपक्ष झूठे आरोप लगा कर आम जनमानस को सिर्फ भ्रमित कर रहा है कि मुसलमानों से उनकी संपत्तियां छीनने के लिए वक्फ एक्ट में संशोधन दिया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि किसी भी वक्फ बोर्ड से जमीन और संपत्ति नहीं छीनी जाएगी। संशोधन के बाद मुसलमानों को ही जमीन और संपत्तियों का लाभ मिलेगा। अभी कुछ संस्थाओं और प्रभावशाली मुसलमानों ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। कई बार वक्फ की संपत्तियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश में तो मंत्री रहते हुए आजम खान ने वक्फ की जमीन पर ही अपना निजी कॉलेज बना लिया, लेकिन नया कानून बन जाने पर वक्फ की संपत्तियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और वक्फ बोर्ड की कमेटियों में दो मुस्लिम महिला सदस्य भी होंगी। इतना ही नहीं वक्फ की भूमि पर मुसलमानों के लिए ही अस्पताल, स्कूल, खेल के मैदान आदि बनाए जाएंगे। संपत्तियों से जो आय होगी उसे भी गरीब मुसलमानों के लिए खर्च किया जाएगा। अभी जिन संस्थाओं ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है उसे भी कब्जे से मुक्त करवाया जाएगा। 

पूर्व पार्षद गोस्वामी ने विनम्र अपील करते हुए कहा है कि मुस्लिम समाज को उक्त बिल का पूर्ण समर्थन करना चाहिए क्यूँ की उक्त संशोधन उनके एवं देश के हित मे ही है

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