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गौतमबुद्धनगर में नकली रिफ्लेक्टर टेप पर सख्ती, वाहन मालिकों पर लगेगा ₹10 हजार जुर्माना

 परिवहन विभाग ने नकली और गैर-मानक रिफ्लेक्टर टेप बेचने व लगाने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है। शनिवार को एआरटीओ डॉ. सियाराम वर्मा और 3M इंडि...


 परिवहन विभाग ने नकली और गैर-मानक रिफ्लेक्टर टेप बेचने व लगाने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है। शनिवार को एआरटीओ डॉ. सियाराम वर्मा और 3M इंडिया लिमिटेड के सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर गौरव पूनिया ने शहर के बाजारों में निरीक्षण कर बड़ी मात्रा में नकली टेप जब्त किए।



जांच में पाया गया कि मानक के अनुसार सफेद टेप की चमक 450 कैंडूला, लाल की 120 और पीली की 300 कैंडूला होनी चाहिए, जबकि नकली टेप क्रमशः 77, 14 और 90 कैंडूला ही निकले। यह सड़क सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक है क्योंकि ऐसे टेप दूर से दिखाई नहीं देते।



अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि भविष्य में नकली टेप बेचने पर कड़ी कार्रवाई होगी। वाहन मालिकों को भी चेताया गया कि यदि उनके वाहन पर नकली टेप पाया गया तो ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।


एआरटीओ डॉ. वर्मा ने कहा कि मानकयुक्त "मेक इन इंडिया" रिफ्लेक्टर टेप का ही उपयोग करें। नकली टेप दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। विभाग लगातार अभियान चलाकर नकली टेप बेचने और उपयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगा।







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