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मस्जिद से तिरंगा हटाकर भगवा झंडा लगाने का आरोप, अग्रिम जमानत देने से HC का इनकार

  पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुग्राम के उटोन गांव में एक मस्जिद से तिरंगा हटाकर उसकी जगह भगवा झंडा लगाने के आरोपी विकास तोमर की अग्रिम...

 


पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुग्राम के उटोन गांव में एक मस्जिद से तिरंगा हटाकर उसकी जगह भगवा झंडा लगाने के आरोपी विकास तोमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस मनीषा बत्रा की कोर्ट ने कहा कि आरोपी विकास तोमर के खिलाफ आरोप अस्पष्ट या सामान्य नहीं बल्कि विशिष्ट थे। उसके और अन्य आरोपियों के बीच बातचीत से यह पुष्टि होती है। इस स्तर पर अपराध की गंभीरता और सार्वजनिक व्यवस्था व सांप्रदायिक शांति पर इसके संभावित प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

ऐसे में कथित आचरण के गंभीर सांप्रदायिक और संवैधानिक निहितार्थों को देखते हुए उसे अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। सत्र न्यायालय ने भी 15 जुलाई को आरोपी विकास तोमर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।

हिरासत में पूछताछ जरूरी


विकास तोमर के वकील ने हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि पूरे मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उनका नाम एफआईआर में भी नहीं है। वहीं, सरकारी शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आरोपी क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते थे। आरोपी विकास ने देश के राष्ट्रीय ध्वज का न केवल अपमान किया बल्कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का भी प्रयास किया।

 

दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए कोर्ट ने विकास की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। ऐसे में अग्रिम जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है।


गिरफ्तार दो आरोपियों को मिल चुकी जमानत


उटोन गांव के तसव्वर उर्फ शेरा ने 7 जुलाई को बिलासपुर थाने में शिकायत दी थी कि सुबह 11:15 बजे गांव की सामूहिक ईदगाह की मीनार पर दो-तीन लोग चढ़ गए। इन लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज को तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया और वहां पर भगवा झंडा लगा दिया।

 

आरोपियों की पहचान पानीपत के सुताना गांव के विकास, मॉडल टाउन पानीपत के विक्कल और गांव राठीवास के विकास के रूप में हुई थी। तसव्वर उर्फ शेरा ने पुलिस को इस प्रकरण की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी सौंपी थी।


पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन विकास तोमर की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। शिकायतकर्ता ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।




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