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रानी गार्डन-गीता कॉलोनी में पीएम-उदय योजना के तहत पक्की रजिस्ट्री के लिए विशेष शिविर आयोजित

  नई दिल्ली। केंद्र सरकार की पीएम-उदय (PM-UDAY) योजना के तहत अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को संपत्तियों का मालिकाना हक दिलाने के उद्देश्य...

 


नई दिल्ली। केंद्र सरकार की पीएम-उदय (PM-UDAY) योजना के तहत अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को संपत्तियों का मालिकाना हक दिलाने के उद्देश्य से कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र के रानी गार्डन-गीता कॉलोनी में कन्वेयंस डीड (पक्की रजिस्ट्री) के लिए विशेष सत्यापन एवं पंजीकरण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराकर आवेदन प्रक्रिया पूरी की।


इस अवसर पर कृष्णा नगर के विधायक डॉ. अनिल गोयल ने शिविर का निरीक्षण किया और योजना की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के सहयोग से अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों परिवारों को उनके मकानों का कानूनी मालिकाना हक दिलाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्षों से अपने घरों की कानूनी मान्यता का इंतजार कर रहे लोगों के लिए यह योजना बेहद लाभकारी साबित होगी।


उन्होंने बताया कि पहले पीएम-उदय योजना की प्रक्रिया अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ सकी थी, लेकिन अब संबंधित विभागों के माध्यम से इसे तेज गति से लागू किया जा रहा है, जिससे पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल रहा है।


शिविर के दौरान नागरिकों ने वर्ष 2019 से पूर्व के संपत्ति संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड, बिजली बिल सहित अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत कर सत्यापन कराया। अधिकारियों ने बताया कि सफल सत्यापन के बाद पात्र आवेदकों की कन्वेयंस डीड जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार, योजना के तहत दिल्ली की 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों को "जैसी है, जहां है" के आधार पर नियमित किए जाने की प्रक्रिया जारी है। इससे लाखों लोगों को संपत्तियों का कानूनी स्वामित्व मिलने के साथ संपत्ति विवादों में कमी आएगी और बैंक ऋण सहित अन्य सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना भी आसान होगा।

प्रशासन ने बताया कि रानी गार्डन और गीता कॉलोनी के पात्र निवासी 31 अक्टूबर 2026 तक पक्की रजिस्ट्री (कन्वेयंस डीड) के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही पूर्वी दिल्ली जिले की प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक शनिवार और रविवार को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, जबकि सप्ताह के अन्य दिनों में आवेदक जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) कार्यालय में अपने दस्तावेजों का सत्यापन करा सकेंगे।








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