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दिल्ली में महिलाओं की भी लग सकेगी नाइट शिफ्ट; पर एक शर्त, जारी हुए निर्देश

दिल्ली सरकार ने श्रम विभाग को महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत देने के लिए जरूरी बदलाव करने का निर्देश जारी किए हैं। हा...


दिल्ली सरकार ने श्रम विभाग को महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत देने के लिए जरूरी बदलाव करने का निर्देश जारी किए हैं। हालांकि इसके लिए महिला कर्मचारियों की सहमति लेनी जरूरी होगी। राज निवास के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि श्रम विभाग को महिला कर्मचारियों की सहमति लेकर उन्हें नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।


अधिकारियों ने बताया कि महिला कर्मचारियों को उनकी सहमति के आधार पर नाइट शिफ्ट की इजाजत देने के लिए दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन करके और कारखाना अधिनियम के तहत उचित अधिसूचना जारी करके सभी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है।


अधिकारियों ने बताया कि महिला कर्मचारियों की नाइट ड्यूटी से संबंधित सरकारी प्रक्रियाओं को फिर से तैयार करने के लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं। श्रम विभाग को दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम की उपयोगिता के लिए कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या की सीमा भी एक से बढ़ाकर 10 करने को कहा गया है। साथ ही दुकानों और प्रतिष्ठानों को पूरे हफ्ते 24 घंटे काम करने की अनुमति देने का भी निर्देश दिया गया है।


अधिकारी ने बताया कि दिल्ली अग्निशमन विभाग को तीसरे पक्ष के ऑडिट के लिए एजेंसियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया है। आने वाले दिनों में बड़े कारोबारी एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों को लिस्टेड एजेंसियों के ऑडिट प्रमाणपत्र पर एनओसी प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है। वहीं छोटे कारोबारी एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों को तीसरे पक्ष के ऑडिट का विकल्प दिया जा सकता है।


अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से घोषित प्रमुख योजनाओं, 'व्यापार करने में आसानी' और 'अधिकतम शासन - न्यूनतम सरकार' से संबंधित विभिन्न पहलुओं की स्थिति और प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि जटिल कानूनी प्रक्रियाओं ने कारोबार और आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ने में बाधा पहुंचाई है।




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