सीमा शुल्क विभाग ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर एक व्यक्ति के पास से 1.34 करोड़ रुपए मूल्य का लगभग डेढ़ किलो सोना जब्त कि...
सीमा शुल्क विभाग ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर एक व्यक्ति के पास से 1.34 करोड़ रुपए मूल्य का लगभग डेढ़ किलो सोना जब्त किया गया है। विभाग ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी भारतीय नागरिक है और तीन जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शारजाह शहर से भारत आया था। यहां आने पर जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो इस सोने की बरामदगी हुई।
सीमा शुल्क विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इस घटना की जानकारी देते हुए एक पोस्ट शेयर की और बताया कि यात्री के सामान की विस्तृत जांच और तलाशी लेने पर प्लास्टिक की दो थैलियां बरामद हुईं, जिनमें पीले रंग का पेस्ट मिला।
यात्री से बरामद हुए उस सोने के पेस्ट से दो आयताकार आकार की सोने की छड़ें और एक असमान आकार की सोने की छड़ें निकलीं, जिसका कुल वजन 1,484.5 ग्राम निकला और उससे सोने के तीन बिस्कुट बने। बरामद सोने का कुल बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ 34 लाख 87 हजार 395 रुपए है।
कस्टम विभाग ने बताया कि आरोपी यात्री के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि उससे पूछताछ के आधार पर एक अन्य व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है, आरोपी शख्स जिसे यह सोना देने वाला था।
बैग के कोने में लगे तार में मिला था सोना
इससे पहले 20 जून को कस्टम विभाग ने नाइट शिफ्ट के दौरान सऊदी अरब के रियाद शहर से दिल्ली आए दो भारतीय नागरिकों से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 572 ग्राम सोना जब्त किया था, जिसका बाजार मूल्य करीब 55 लाख रुपए है। इस बरामदगी की जानकारी देते हुए कस्टम विभाग ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया था कि आरोपी फ्लाइट संख्या XY-329 से आए थे और दोनों नागरिकों को IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर ग्रीन चैनल के निकास द्वार पर रोका गया था।
जब उनके सामान की एक्स-रे स्क्रीनिंग की गई तो उसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ दिखाई दिया। जिसके बाद उनके बैग की गहराई से जांच की गई, और उसके कोनों में लगी तारों को बाहर निकाला गया, जो कि चांदी की परत चढ़ी तारें निकलीं, जब गहराई से उन तारों की जांच की गई तो वो सोने की निकलीं।
कस्टम विभाग के अनुसार तस्करी के इरादे से बैग में सोना छिपाकर रखा गया था। जिसके बाद उन दोनों यात्रियों को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था और सीमा शुल्क अधिनियम के तहत आगे की जांच की जा रही है।
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