दिल्ली के बटला हाउस में प्रस्तावित तोड़फोड़ (Demolition) के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका. कोर्ट ने उनकी जनहित याचिका (Public Interest Litigation) को खारिज करते हुए तोड़फोड़ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने साफ कहा कि यह मामला जनहित याचिका के तौर पर नहीं सुना जा सकता, बल्कि प्रभावित लोगों को खुद अपनी याचिका दायर करनी होगी.
जस्टिस गिरीश कठपालिया और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि ‘हमें लगता है कि यह याचिका पीड़ितों द्वारा उठाई जानी चाहिए. हम जनहित याचिका पर तोड़फोड़ से बचाने का सामान्य आदेश नहीं दे सकते.’ कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को आदेश दिया कि प्रभावित लोग तीन दिन के भीतर संबंधित प्राधिकरण (Authority) के सामने अपनी याचिका दायर करें.
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