नई दिल्ली। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) के ताजा ऐलान के अनुसार, राजधानी में अगली 'नेशनल लोक अदालत...
नई दिल्ली। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) के ताजा ऐलान के अनुसार, राजधानी में अगली 'नेशनल लोक अदालत' अब 25 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जाएगी। जिन वाहन चालकों के चालान लंबे समय से पेंडिंग हैं, उनके लिए अपने मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा करने का यह बेहद शानदार अवसर है। पहले यह अदालत 12 सितंबर और फिर 10 अक्टूबर को तय की गई थी, जिसे अब संशोधित कर 25 अक्टूबर कर दिया गया है।
📄 30 जून 2026 तक के 'कंपाउंडेबल' चालान होंगे शामिल: 19 अक्टूबर से ऐसे डाउनलोड करें टोकन (Slip)
जारी नोटिस के मुताबिक, इस लोक अदालत में 30 जून 2026 तक के पेंडिंग और समझौते योग्य (कंपाउंडेबल) चालानों की ही सुनवाई की जाएगी। इसके बाद यानी जुलाई से अक्टूबर के बीच कटे चालान इसमें शामिल नहीं होंगे। वाहन मालिक 19 अक्टूबर सुबह 10 बजे से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत पोर्टल पर जाकर अपने चालान का टोकन (स्लिप) डाउनलोड कर सकते हैं। टोकन की सीमा तय होने के कारण समय पर आवेदन करना जरूरी है। सुनवाई के लिए यह टोकन, चालान की कॉपी, आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य है।
🏛️ दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगी सुनवाई
यह लोक अदालत दिल्ली के सभी प्रमुख जिला न्यायालय परिसरों—जैसे तीस हजारी कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट, साकेत कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट में सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक लगाई जाएगी। टोकन प्रिंटआउट पर ही कोर्ट नंबर और मजिस्ट्रेट की जानकारी दर्ज होगी। लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचने और पेंडिंग चालानों के झंझट से मुक्ति पाने के लिए वाहन चालकों को इस अदालत का अवश्य लाभ उठाना चाहिए।

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