सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर की मस्जिद से जुड़े बहुचर्चित विवाद में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम राहत प्रद...
सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर की मस्जिद से जुड़े बहुचर्चित विवाद में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने प्रशासन की तरफ से लगाए गए 6 करोड़ 41 लाख रुपये के भारी-भरकम जुर्माने और हर्जाने की वसूली पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है, और मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर 2026 को तय की गई है।
🚜 2. जुलाई में प्रशासन ने माना था अवैध कब्जा, जिला अदालत से अपील खारिज होने के बाद 5 सितंबर को 16 घंटे चला था बुलडोजर
यह पूरा विवाद कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित उस मस्जिद से जुड़ा है जिसे प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करार दिया था। जुलाई 2026 में नगर मजिस्ट्रेट की अदालत ने जुर्माना और हर्जाना वसूलने का आदेश दिया था। जिला जज की अदालत में अपील खारिज होने के बाद, प्रशासन ने 5 सितंबर 2026 को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच करीब 16 घंटे तक बुलडोजर चलाकर मस्जिद को पूरी तरह जमींदोज कर दिया था, जिसपर काफी राजनीतिक और सामाजिक विवाद भी हुआ था।
🏛️ 3. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ में हुई सुनवाई, मार्च 2025 में बजरंग दल के नेता की शिकायत से शुरू हुआ था पूरा विवाद
जिला अदालत के फैसले और विध्वंस की कार्रवाई के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए फिलहाल आर्थिक वसूली पर रोक लगाई है। इस विवाद की शुरुआत मार्च 2025 में बजरंग दल के पूर्व प्रांतीय संयोजक विकास त्यागी की शिकायत से हुई थी, जिसमें कलेक्ट्रेट की 315 वर्ग मीटर जमीन पर बने इस ढांचे को अवैध बताकर कार्रवाई शुरू की गई थी, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे 100 साल पुरानी वक्फ संपत्ति बता रहा है।

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