गाजियाबाद : भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), गाज़ियाबाद शाखा कार्यालय (GZBO) ने BIS अधिनियम, 2016 के उल्लंघन से जुड़ी गुप्त सूचना के आधार पर उत्तर...
गाजियाबाद : भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), गाज़ियाबाद शाखा कार्यालय (GZBO) ने BIS अधिनियम, 2016 के उल्लंघन से जुड़ी गुप्त सूचना के आधार पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मंडोली क्षेत्र स्थित एक औद्योगिक इकाई पर बड़ी प्रवर्तन कार्रवाई की है।
इस छापेमारी के दौरान मौके से बिना वैध मानक के निर्मित लगभग 2,350 एल्युमिनियम फॉयल पेपर रोल जब्त किए गए। तलाशी एवं जब्ती (Search & Seizure) की यह पूरी कार्रवाई BIS अधिनियम, 2016 की धारा 28 के अंतर्गत निष्पादित की गई है।
👮♂️ वैज्ञानिकों के नेतृत्व में चला तलाशी अभियान: अधिकारियों की टीम ने की छापेमारी
प्रवर्तन टीम और विभागीय अधिकारियों का विवरण:
टीम का नेतृत्व: प्रवर्तन टीम का नेतृत्व शैलेंद्र कुमार वर्मा (वैज्ञानिक-सी एवं उप निदेशक) तथा राज कुमार (वैज्ञानिक-बी एवं सहायक निदेशक) द्वारा किया गया।
क्षेत्रीय उपस्थिति: भारतीय मानक ब्यूरो, गाज़ियाबाद शाखा कार्यालय के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ संयुक्त टीम ने मंडोली स्थित संबंधित इकाई पर गहन तलाशी अभियान चलाया।
विभागीय बयान: जी. भवानी (वैज्ञानिक-एफ, वरिष्ठ निदेशक एवं प्रमुख, गाज़ियाबाद शाखा कार्यालय) ने बताया कि जब्त सामग्री के आधार पर संबंधित फर्म के विरुद्ध बीआईएस अधिनियम, 2016 एवं लागू QCO के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
📜 वर्ष 2020 से लागू है QCO: बिना वैध BIS लाइसेंस व ISI मार्क के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध
गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) के नियम एवं प्रावधान:
"एल्युमिनियम फॉयल से संबंधित उत्पादों के लिए Quality Control Order (QCO) वर्ष 2020 में ही अधिसूचित किया जा चुका है। इसके तहत संबंधित उत्पाद का निर्माण निर्धारित भारतीय मानकों के अनुरूप तथा वैध BIS लाइसेंस के तहत ISI Mark के साथ करना ही अनिवार्य है। कोई भी उद्योग वैध बीआईएस लाइसेंस/आईएसआई मार्क के बिना इन उत्पादों का निर्माण नहीं कर सकता।"
📲 नकली आईएसआई मार्क दिखे तो तुरंत करें शिकायत: बीआईएस CARE ऐप पर पहचान रहेगी गोपनीय
उपभोक्ताओं और उद्योगों के लिए बीआईएस की अपील:
प्रामाणिकता की जांच: भारतीय मानक ब्यूरो ने उपभोक्ताओं एवं उद्योगों से अपील की है कि वे अनिवार्य प्रमाणन वाले उत्पादों को खरीदते समय BIS लाइसेंस की वैधता अवश्य जांचें।
शिकायत के माध्यम: मानकों के उल्लंघन या फर्जी ISI मार्क के इस्तेमाल की शिकायत BIS CARE App, ईमेल (
gzbo@bis.gov.in) या गाज़ियाबाद शाखा कार्यालय में दी जा सकती है।गोपनीयता का आश्वासन: शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी।
📝 मुख्य बिंदु (Highlights)
स्थान: मंडोली, उत्तर-पूर्वी दिल्ली स्थित इकाई पर BIS द्वारा बड़ी कार्रवाई।
बरामदगी: लगभग 2,350 अवैध एल्युमिनियम फॉयल पेपर रोल जब्त।
कानूनी धारा: तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई BIS अधिनियम, 2016 की धारा 28 के अंतर्गत की गई।
नियम: संबंधित उत्पाद के लिए Quality Control Order (QCO) वर्ष 2020 में अधिसूचित किया जा चुका है।
अनिवार्यता: QCO के अंतर्गत आने वाले उत्पाद का निर्माण वैध BIS लाइसेंस एवं ISI Mark के बिना नहीं किया जा सकता।
सुरक्षित सामग्री: जब्त सामग्री को आगे की जांच एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई हेतु सील कर सुरक्षित किया गया।
आगामी कार्रवाई: संबंधित फर्म के विरुद्ध बीआईएस अधिनियम, 2016 एवं QCO के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

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