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स्वाति मालीवाल को कोर्ट से राहत, रेप पीड़िता का नाम बताने वाले केस में मिली बेल

 आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को आज दिल्ली कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक नाबालिग यौन उत्पीड़न पीड़...


 आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को आज दिल्ली कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक नाबालिग यौन उत्पीड़न पीड़िता का नाम उजागर करने का आरोप में उन्हें बरी कर दिया है। मालीवाल पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और धारा 228ए के तहत मामला दर्ज किया गया था,जो यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान उजागर करने पर रोक लगाती है।

उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई अपनी FIR में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि मालीवाल ने यौन उत्पीड़न मामले में जांच की स्थिति जानने के लिए,क्षेत्र के DCP को संबोधित एक नोटिस प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित किया था,जिसमें नाबालिग का नाम भी बताया गया था।

यह मामला 2016 की एक FIR से शुरू हुआ था, जिसमें मालीवाल पर यौन उत्पीड़न पीड़ितों की पहचान गोपनीय रखने वाले नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। शिकायत के अनुसार, 22 जुलाई 2016 को दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने बुराड़ी के SHO को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें 14 साल की एक दलित लड़की का नाम लिखा गया था। लड़की की यौन उत्पीड़न के बाद मौत हो गई थी। आज सभी सबूतों की जांच करने के बाद, अदालत ने मालीवाल या अन्य आरोपियों को दोषी ठहराने का कोई आधार नहीं पाया और इस करीब 10 साल पुराने मामले को खत्म कर दिया।




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