दिल्ली में एक नाबालिग द्वारा चलाई जा रही कार की चपेट में आने से 32 साल के शख्स की मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि हादसे के बाद भी नाबालिग...
दिल्ली में एक नाबालिग द्वारा चलाई जा रही कार की चपेट में आने से 32 साल के शख्स की मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि हादसे के बाद भी नाबालिग ने कार नहीं रोकी और उसे करीब 600 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। जिसके बाद उसकी जान चली गई। यह दुर्घटना उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में शनिवार (23 अगस्त) की शाम को हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज बुधवार को सामने आया। हादसे की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान सुजीत मंडल के रूप में हुई है, जो कि राजा विहार इलाके में रहता था और एक फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया।
मृतक के रिश्तेदार जितेश ने बताया कि सुजीत बादली औद्योगिक क्षेत्र के फेज 1, एम-2 स्थित एक पीवीसी पाइप फैक्ट्री में काम करता था। समाचार एजेंसी एएनआई ने बाहरी उत्तरी जिले के पुलिस उपायुक्त हरेश्वर के हवाले से बताया कि यह एक्सीडेंट शाम करीब 7 बजे मंडल के कार्यस्थल के पास हुआ जब सुजीत मंडल को एक लाल रंग की कार ने टक्कर मार दी। हादसे का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें सुजीत वाहन के नीचे फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि उसके कार के नीचे आने के बाद भी आरोपी नाबालिग ने कार नहीं रोकी और उसे लगभग 600 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। इसके बाद NDPL कार्यालय के गेट नंबर 5 के शव वाहन से अलग हो गया।
अधिकारी ने आगे कहा, 'सीसीटीवी में दिख रहा है कि सुजीत मंडल के वाहन के नीचे फंसे होने का अहसास होने के बावजूद, चालक ने कुछ क्षण के लिए गाड़ी रोकी, लेकिन फिर कार को भगाने के लिए आगे बढ़ा दिया।' जब घटनास्थल पर मंडल का शव मिला तो उसके शरीर पर कई चोटें थीं और घसीटे जाने से उसके कपड़े भी फटे हुए थे। जिसके बाद उसे बुराड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया।
पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल ट्रैकिंग और वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से आरोपी को छह घंटे के भीतर ही पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी नाबालिग ने बताया कि हादसे के वक्त वह एक मैकेनिक की दुकान से लौट रहा था और अचानक कार को मोड़ने से यह हादसा हुआ। आरोपी ने दावा किया कि वह घटनास्थल से भाग गया था क्योंकि उसे डर था कि वहां मौजूद लोग उस पर हमला कर सकते हैं। पुलिस ने इस मामले में समयपुर बादली पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया है।
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