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आरजी कर : पीड़िता के पिता ने हाईकोर्ट का रुख किया

 कोलकाता के आरजी कर अस्पताल मामले में पीड़िता के पिता ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख कर निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की है। अदालत ने...



 कोलकाता के आरजी कर अस्पताल मामले में पीड़िता के पिता ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख कर निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की है। अदालत ने उनके वकीलों को सरकारी चिकित्सा संस्थान में अपराध स्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उनका दृढ़ विश्वास है कि संजय रॉय के साथ अन्य व्यक्ति भी मौजूद थे, जिसे पिछले साल नौ अगस्त को निचली अदालत ने इस मामले में उम्रकैद सुनाई थी। उनके वकील ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह की शुरुआत में हाईकोर्ट की एकल पीठ के समक्ष होने की संभावना है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि जांच में किसी भी महत्वपूर्ण चूक का पता लगाने में अदालत की सहायता के लिए, घटनास्थल की स्वतंत्र जांच जरूरी है। उन्होंने प्रार्थना की कि उनके वकील फिरोज एडुल्जी और छह अन्य कनिष्ठ अधिवक्ताओं को इस उद्देश्य के लिए आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में घटनास्थल पर दो घंटे के लिए जाने की अनुमति दी जाए।




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