गुरुग्राम की एक अदालत ने स्थानीय भाजपा नेता की हत्या के मामले में 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर एक-एक लाख रुपए...
गुरुग्राम की एक अदालत ने स्थानीय भाजपा नेता की हत्या के मामले में 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 1 सितंबर 2022 को भाजपा नेता की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बताया कि एसटीएफ ने रेकी करने और हत्या को अंजाम देने के आरोप में 20 लोगों को गिरफ्तार किया था।
गुरुग्राम की एक अदालत ने स्थानीय भाजपा नेता और सोहना मार्केट कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष सुखबीर खटाना उर्फ सुखी की हत्या के मामले में 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस ने बताया कि एसटीएफ ने कथित तौर पर रेकी करने और हत्या को अंजाम देने के आरोप में 20 लोगों को गिरफ्तार किया था। 1 सितंबर 2022 को रिठौज गांव निवासी भाजपा नेता खटाना की सदर बाजार के पास गुरुद्वारा रोड स्थित रेमंड्स शोरूम में कपड़े खरीदते समय दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
मृतक के बेटे अनुराग ने खटाना के साले चमन और उसके साथियों पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। उनकी शिकायत के आधार पर सिविल लाइंस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस की जांच के बाद मामला स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) को सौंप दिया गया। उसने चमन उर्फ पवन, राजनेता रोहतास खटाना के भाई जोगिंदर और गैंगस्टर विक्रम सिंह उर्फ पपला गुर्जर सहित 20 लोगों को गिरफ्तार किया।
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने सोमवार को 20 आरोपियों में से पांच को सजा सुनाई, जिनमें चमन, योगेश, दीपक, अरुण उर्फ अंकुल और राहुल शामिल हैं।
खटाना सोहना नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद पर थे। उनकी पत्नी पुष्पा वर्तमान में वार्ड नंबर 2 से पार्षद हैं। पुलिस के अनुसार पुष्पा का भाई चमन, खटाना से इसलिए रंजिश रखता था क्योंकि उसने उसकी बहन से कोर्ट मैरिज कर ली थी। पुलिस के अनुसार, चमन ने खटाना की 10 से ज्यादा बार रेकी की थी।
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