सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के काटने से रेबीज होने की घटनाओं के बारे में मीडिया में आई एक खबर पर सोमवार को स्वत: संज्ञान लिया। न्यायमूर्ति जे...
सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के काटने से रेबीज होने की घटनाओं के बारे में मीडिया में आई एक खबर पर सोमवार को स्वत: संज्ञान लिया। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने एक अखबार में सोमवार को छपे एक समाचार को ‘बहुत परेशान करने वाला और चिंताजनक बताया। यह समाचार राष्ट्रीय राजधानी में एक पागल आवारा कुत्ते के हमले में छह साल की बच्ची की मौत के बारे में था। पीठ ने कहा कि समाचार में कुछ चिंताजनक और परेशान करने वाले आंकड़े और तथ्य हैं। इसमें कहा गया कि हर दिन शहर और इसके बाहरी इलाकों में कुत्तों के काटने की सैकड़ों घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे रेबीज हो रहा है और अंततः बच्चे एवं बुजुर्ग इस भयानक बीमारी का शिकार हो रहे हैं।
पीठ ने कहा कि हम इस समाचार पर स्वत: संज्ञान लेते हैं। उसने कहा कि उचित आदेश के लिए इस निर्णय को समाचार रिपोर्ट के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाए।
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