गुरुग्राम में अवैध धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर वाले ऐक्शन की तैयारी, नगर निगम भेज रहा नोटिस


सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बाद गुरुग्राम में अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों पर अब पीला पंजा (बुलडोजर) चलेगा। गुरुग्राम नगर निगम ने ऐसे धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। यह नोटिस उन धार्मिक स्थलों को भेजे जा रहे हैं जो 29 सितंबर 2009 के बाद ग्रीन बेल्ट, पार्कों, सड़कों, गलियों, फुटपाथों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अनाधिकृत रूप से बनाए गए हैं।


हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने नगर निगम अधिकारियों को इन आदेशों का सख्ती से पालन करने की जिम्मेदारी सौंपी है। जारी किए गए नोटिस में धार्मिक स्थलों का संचालन करने वाले लोगों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह ऐसे अनाधिकृत निर्माणों को स्वयं ही हटा दें। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के भारत संघ बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य (विशेष अपील (ली) संख्या 8519/2006) मामले में 29.09.2009 को पारित आदेश का हवाला दिया गया है।


इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सड़कों, गलियों व फुटपाथों और सार्वजनिक स्थलों पर मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि धार्मिक स्थलों का निर्माण अनाधिकृत रूप से नहीं किया जाएगा। इसको लेकर निगम ने एक सार्वजनिक नोटिस भी निगम कार्यालयों के बाहर चस्पा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, यदि किसी धार्मिक स्थल का निर्माण अवैध रूप से किया गया है और जिला प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार वह स्थान धार्मिक गतिविधियों के लिए उपयोग में नहीं है, तो उस निर्माण को तुरंत हटाया जाएगा।

यदि वह निर्माण धार्मिक गतिविधियों में उपयोग में है, तो उसे शिफ्ट करने के लिए संबंधित राज्य सरकार से परामर्श किया जाएगा। मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्देशों के तहत, सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च, धर्म स्थल, धार्मिक पार्क, मजार, गुरुद्वारा इत्यादि पर बने अवैध धार्मिक संस्थानों और अवर निर्माणों को हटाया जाएगा।




 
 

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