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Rouse Avenue Court Notice: रेप केस मामले में कोर्ट ने ठुकराया पुलिस का समय, 23 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर लगे दुष्कर्म के आरोपों के मामले में अदालत ने एक अहम और ...

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर लगे दुष्कर्म के आरोपों के मामले में अदालत ने एक अहम और कड़ा आदेश जारी किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए तय तारीख तक अपनी जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है। अदालत के इस फैसले के बाद अब दिल्ली पुलिस के पास जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करने के लिए सीमित समय ही बचा है।

🚫 पुलिस की अतिरिक्त समय की मांग खारिज: कोर्ट ने कहा- 7 साल से अधिक सजा वाले मामलों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत ने सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच पूरी करने के लिए मांगे गए दो से तीन महीने के अतिरिक्त समय को साफ तौर पर खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता महिला ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर शिकायत दर्ज कराई थी कि सांसद ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म और धोखाधड़ी की है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने दलील दी कि ऐसे गंभीर अपराधों, जिनमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, उनमें पुलिस को लंबा समय नहीं दिया जाना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दिल्ली पुलिस को तय समयसीमा के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

🚨 गाजियाबाद कोर्ट से भी झटका: 8 साल पुराने मामले में सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

एक तरफ जहाँ दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट की सख्ती बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद एक अन्य मामले में भी कानूनी शिकंजे में घिरते नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद की एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने 8 साल पुराने मारपीट और गाली-गलौज के एक मामले में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एक विवाह समारोह के दौरान एक युवक के साथ हुई मारपीट से जुड़ा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख भी 23 अक्टूबर ही तय की गई है, जिससे सांसद के लिए आने वाले दिन कानूनी रूप से काफी अहम रहने वाले हैं।






 

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