ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण समेत उत्तर प्रदेश के सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में छोटे भूखंडों पर निर्माण कराने की प्रक्रिया को ...
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण समेत उत्तर प्रदेश के सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में छोटे भूखंडों पर निर्माण कराने की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया गया है। शासन ने मॉडल भवन विनियम-2026 को हरी झंडी देते हुए नए नियम जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह फैसला प्राधिकरणों को भेज दिया गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अब इन नियमों का अध्ययन कर जल्द ही कार्यालय आदेश जारी करने की तैयारी कर रहा है, जिससे हजारों आवंटियों को प्राधिकरण दफ्तर के चक्कर काटने और नियोजन विभाग की आपत्तियों से बड़ी राहत मिलेगी।
📄 500 वर्गमीटर तक के प्लॉट का आर्किटेक्ट से पास होगा नक्शा: 100 वर्गमीटर पर केवल 1 रुपये में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा
नियमों के अनुसार, 500 वर्गमीटर तक के आवासीय और 200 वर्गमीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों पर पंजीकृत आर्किटेक्ट द्वारा तैयार नक्शा अपलोड करने पर शर्तें पूरी होने पर ऑटोमैटिक (स्वतः) स्वीकृति मिल जाएगी। इसके अलावा, 100 वर्गमीटर तक के आवासीय और 30 वर्गमीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों पर किफायती निर्माण के लिए महज 1 रुपये के टोकन शुल्क पर ऑनलाइन पंजीकरण और स्व-प्रमाणन (Self-Certification) की व्यवस्था की गई है। एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस ने बताया कि नए नियमों के लागू होने से छोटे कारोबारियों और गृह-स्वामियों को बिना किसी परेशानी के निर्माण शुरू करने की सुविधा मिलेगी।

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