दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बस चलाने वाले सभी ऑपरेटरों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यात्रियों की...
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बस चलाने वाले सभी ऑपरेटरों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यात्रियों की सुरक्षा और हिफाजत को सर्वोपरि रखते हुए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि दिल्ली में चलने वाली अन्य राज्यों की बसों समेत सभी ऑपरेटरों को तय सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के मामलों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
🔍 2. वीएलटीडी, अग्निशमन यंत्र और खिड़कियों पर पारदर्शिता के नियमों का पालन करना होगा जरूरी
जारी निर्देशों के अनुसार, सभी बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) और पैनिक बटन हर समय चालू स्थिति में होने चाहिए तथा यात्रियों की पहुंच में आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। इसके साथ ही बसों में काम करने की हालत में फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड किट और वैध फिटनेस सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है। कोर्ट के नियमों के तहत खिड़कियों पर पर्दे या अनधिकृत फिल्में लगाने पर रोक है, और विंडशील्ड तथा खिड़कियों के लिए तय पारदर्शिता के मानकों का पालन करना जरूरी होगा।
👮 3. स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन और छेड़छाड़ की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना देना अनिवार्य
निर्देशों में ड्राइवर और कंडक्टरों के लिए वैध ड्राइविंग/कंडक्टर लाइसेंस, यूनिफॉर्म, पीएसवी बैज और ड्यूटी पर शराब के सेवन पर पूरी पाबंदी लगाई गई है। बस ऑपरेटरों को किसी भी स्टाफ को रखने से पहले उनका नियमानुसार पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा। महिला सुरक्षा को लेकर सख्त आदेश दिए गए हैं कि यदि बस में किसी महिला के साथ छेड़छाड़ या बदतमीजी होती है, तो बस कर्मचारियों को तुरंत पुलिस को सूचना देनी होगी और वाहन को नजदीकी पुलिस स्टेशन या पीसीआर वैन तक ले जाना होगा।

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