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Delhi Jal Board Corruption Case Update: कोर्ट ने कहा- व्हाट्सएप चैट में रिश्वत का कोई सबूत नहीं, सत्येंद्र जैन को जमानत

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी ...

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन को गुरुवार को जमानत दे दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रथमदृष्टया उपलब्ध व्हाट्सएप चैट में सत्येंद्र जैन का अन्य आरोपियों के साथ कोई ऐसा संबंध सामने नहीं आया है, जिससे उन्हें कथित रिश्वत या हवाला लेनदेन से सीधे तौर पर जोड़ा जा सके। साथ ही, उनके खिलाफ ऐसा कोई कॉल रिकॉर्ड या एसएमएस भी नहीं मिला है जो उन्हें इस कथित साजिश से जोड़ता हो।

🔍 2. अदालत ने माना जांच में सहयोग, अन्य पांच आरोपियों की न्यायिक हिरासत 17 सितंबर तक बढ़ाई गई

अदालत ने यह भी गौर किया कि जब एसीबी ने सत्येंद्र जैन को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया, तो वे दोनों मौकों पर पेश हुए और अन्य लंबित मामलों में भी उनका पेशी रिकॉर्ड साफ रहा है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जैन द्वारा लिए गए कुछ फैसले संदेह पैदा करते हैं और इस स्तर पर उन्हें पूरी तरह निर्दोष नहीं कहा जा सकता। इस मामले में अदालत ने अन्य पांच आरोपियों—उदित प्रकाश राय, नागेंद्र यादव, अंकित श्रीवास्तव, पंकज वर्मा और राजकुमार कुर्रा—की न्यायिक हिरासत 17 सितंबर तक बढ़ा दी है और 5 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने के निर्देश दिए हैं।

🗣️ 3. सत्येंद्र जैन ने बताया सच की जीत, अरविंद केजरीवाल और भाजपा ने आमने-सामने रखी अपनी प्रतिक्रियाएं

जमानत मिलने के बाद सत्येंद्र जैन ने इसे 'सच की जीत' बताया और अपने खिलाफ दर्ज मामले को हैरान करने वाला करार दिया। वहीं, आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि केस इतना कमजोर था कि मात्र 10 दिन में जमानत मिल गई। दूसरी ओर, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि जमानत मिलना न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इससे आरोपी बरी नहीं हो जाता, जैन पर मुकदमा अभी भी चलेगा।







 

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