नई दिल्ली: दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के एसटीपी टेंडर घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत...
नई दिल्ली: दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के एसटीपी टेंडर घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सलाहकार अंकित श्रीवास्तव को दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। अरविंद केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य और जल आपूर्ति विभाग संभाल चुके सत्येंद्र जैन की ओर से दायर उस याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को 'अवैध' और गैर-कानूनी बताया गया था।
📜 'जांच अधिकारी को गिरफ्तारी का पूरा अधिकार': कोर्ट ने खारिज की बचाव पक्ष की दलीलें
गिरफ्तारी की वैधता पर अदालत का रुख:
27 महीने बाद हुई गिरफ्तारी: जैन की ओर से दलील दी गई कि एफआईआर (FIR) मई 2024 में दर्ज हुई थी, लेकिन 27 महीने बाद तब गिरफ्तार किया गया जब वह लगातार जांच में सहयोग कर रहे थे।
जज दिग्विनय सिंह की टिप्पणी: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी के जांच में शामिल होने मात्र से जांच अधिकारी का गिरफ्तारी का अधिकार खत्म नहीं हो जाता।
लिखित में दिए गए कारण: अदालत ने माना कि सभी आरोपियों और उनके परिजनों को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप से दिए गए थे, इसलिए प्रक्रिया में कोई खामी नहीं पाई गई।
🔒 आईपीसी धारा 409 का हुआ जिक्र: अधिकतम उम्रकैद की सजा का प्रावधान
कानूनी धाराएं और प्रक्रियात्मक नियम:
"राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में आपराधिक साजिश के अलावा आईपीसी की धारा 409 (सरकारी सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात) का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें अधिकतम सजा उम्रकैद तक हो सकती है। इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35 के उल्लंघन के संबंध में बचाव पक्ष की दलील इस चरण में टिकती नहीं दिखती।"
🏛️ जमानत याचिकाओं पर ACB को नोटिस जारी: प्रथम दृष्टया गिरफ्तारी को माना कानूनी
अदालत का फैसला और आगामी सुनवाई:
एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को नोटिस: कोर्ट ने पांचों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की एसीबी की अर्जी को मंजूरी दी। इसके साथ ही आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर एसीबी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
अदालत का अवलोकन: कोर्ट ने कहा कि पुलिस फाइल और दोनों पक्षों की बहस को देखने के बाद प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि यह गिरफ्तारी गैर-कानूनी या अनुचित है।
🗣️ 'यह पूरी तरह से राजनीतिक मामला है': कोर्ट परिसर में बोले पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन
सत्येंद्र जैन का बयान:
राजनीतिक साजिश का आरोप: बुधवार को सुनवाई के लिए कोर्ट लाए जाने पर सत्येंद्र जैन ने मीडिया के सामने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी।
पंजाब चुनावों से जोड़ा मामला: सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि यह पूरा मामला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और पंजाब चुनावों की वजह से उनके खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है।

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