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Delhi Private University Bill: दिल्ली में जल्द खुलेंगी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, केजरीवाल सरकार विधानसभा सत्र में लाएगी नया बिल

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (Private Universities) खुलने का रास्ता साफ होने जा रहा है। इसके लिए दिल्ली...


नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (Private Universities) खुलने का रास्ता साफ होने जा रहा है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।

इसी कड़ी में राज्य सरकार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को कानूनी मंजूरी देने के लिए एक विशेष बिल लाने की तैयारी में है। आगामी विधानसभा सत्र में दिल्ली सरकार 'प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल' पेश करेगी, जो दिल्ली में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन के लिए एक मजबूत वैधानिक ढांचा (Statutory Framework) तैयार करेगा। उल्लेखनीय है कि अब तक दिल्ली में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के संचालन के लिए कोई अलग से वैधानिक ढांचा मौजूद नहीं था।

📜 प्राइवेट इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी में बदलने का मिलेगा रास्ता: रिसर्च और इंवेस्टमेंट को बढ़ावा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आगामी विधानसभा सत्र के दौरान इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को पटल पर रखा जाएगा।

उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, नया कानून मौजूदा प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को पूर्ण यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित होने का एक स्पष्ट कानूनी रास्ता प्रदान करेगा। इस कदम से दिल्ली के शिक्षा क्षेत्र में अधिक शैक्षणिक विकास, नए शोध (Research) और निजी निवेश को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

🎓 यूनिवर्सिटी शुरू करने के क्या हैं नियम: संसद या विधानसभा की मंजूरी होती है अनिवार्य

भारत में सभी विश्वविद्यालय यूजीसी (UGC) के दिशा-निर्देशों के तहत काम करते हैं, लेकिन किसी भी नई यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए विधायी मंजूरी आवश्यक होती है:

  • संसदीय या राज्य अधिनियम: देश में कोई भी यूनिवर्सिटी संसद के अधिनियम (Central Act) या राज्य विधानमंडल के अधिनियम (State Act) के तहत ही स्थापित की जा सकती है।

  • डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा: इसके अलावा, उच्च शैक्षणिक मानकों वाले संस्थान केंद्र सरकार और यूजीसी की सिफारिश पर 'डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी' के रूप में काम करते हैं।

🏢 दिल्ली में अब तक कैसे चल रहे थे प्राइवेट इंस्टीट्यूट: जानिए मौजूदा व्यवस्था

दिल्ली में अलग से प्राइवेट यूनिवर्सिटी कानून न होने के कारण अब तक निजी विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हो पा रहे थे।

वर्तमान में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, वे या तो गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी (GGSIPU) से संबद्ध (Affiliated) कॉलेजों के रूप में काम करते हैं या फिर उन्हें 'डीम्ड-टू-बी' यूनिवर्सिटी का दर्जा लेकर संचालन करना पड़ता है। इनमें टेरी स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (TERI), एनसीईआरटी और जामिया हमदर्द जैसे प्रमुख संस्थान शामिल हैं, जो यूजीसी के तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नया बिल पास होने के बाद दिल्ली में सीधे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की स्थापना हो सकेगी।







 

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