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Delhi Building Collapse: सैदुलाजाब हादसे में मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट पेश, MCD की गंभीर लापरवाही और रिकॉर्ड में हेरफेर उजागर

नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास स्थित सैदुलाजाब इलाके में गत 30 मई को गिरी चार मंजिला निर्माणाधीन इमारत मामले में बड़ा खुला...



नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास स्थित सैदुलाजाब इलाके में गत 30 मई को गिरी चार मंजिला निर्माणाधीन इमारत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच में नगर निगम (MCD) की गंभीर लापरवाही सामने आई है।

दक्षिण जिला के डीएम लक्ष्य सिंघल द्वारा लगभग डेढ़ माह तक की गई जांच के बाद यह विस्तृत रिपोर्ट दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को सौंप दी गई है। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। हादसा इतना भीषण था कि मलबे को हटाने में ही प्रशासन को कई दिन लग गए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए थे।

⚠️ लगातार मिल रही शिकायतों को निगम ने किया अनसुना: हादसे के बाद रिकॉर्ड में हेरफेर की भी खुली पोल

दिल्ली सरकार के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि नगर निगम को इस अवैध निर्माण की पूरी जानकारी थी और समय-समय पर शिकायतें भी मिली थीं। इसके बावजूद नियमों को लागू कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।

इतना ही नहीं, हादसे के बाद जांच को भटकाने के मकसद से अधिकारियों ने कागजों और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर की। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि यदि निगम समय रहते कदम उठाता, तो यह हादसा रोका जा सकता था। वहीं, रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस, दिल्ली जल बोर्ड और बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम) की ओर से किसी भी तरह की चूक से इनकार किया गया है।

🔥 मालवीय नगर अग्निकांड की जांच भी अंतिम चरण में: अगले महीने सौंपी जाएगी मजिस्ट्रेट रिपोर्ट

सैदुलाजाब हादसे के साथ ही मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड की मजिस्ट्रेट जांच भी तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर दक्षिण जिला डीएम लक्ष्य सिंघल ही इस मामले की पड़ताल कर रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, अगले महीने तक इसकी जांच रिपोर्ट भी सरकार को सौंपे जाने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि मालवीय नगर के होटल अग्निकांड में 22 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे।

⚖️ साकेत कोर्ट से मालवीय नगर अग्निकांड के मुख्य शेफ केसर नेगी को मिली जमानत: अदालत ने कही यह बड़ी बात

इसी बीच, साकेत जिला अदालत ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में आरोपी मुख्य शेफ केसर नेगी को जमानत दे दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि रसोई में अपने नियमित कामकाज को करना इस स्तर पर आपराधिक लापरवाही नहीं माना जा सकता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समर विशाल की अदालत ने कहा कि किचन उपकरण चलाना नेगी की नौकरी का हिस्सा था और सिर्फ इसी आधार पर उन पर आपराधिक जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती।

नेगी 6 जून से न्यायिक हिरासत में थे, जिन्हें अदालत ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के एक जमानती के साथ सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए दलील दी थी कि नेगी किचन के दैनिक संचालन के जिम्मेदार थे और फॉरेंसिक रिपोर्ट आना अभी बाकी है, लेकिन अदालत ने तर्कों को देखते हुए राहत प्रदान कर दी।







 

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