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सेना का सम्मान करें… पंजाब के चार पुलिस अधिकारियों को SC से झटका, CBI जांच का आदेश बरकरार

  सेना के कर्नल पर हमले और पिटाई करने के मामले में पंजाब के चार पुलिस अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी है. शीर्ष अदालत ने पंजाब औ...


 

सेना के कर्नल पर हमले और पिटाई करने के मामले में पंजाब के चार पुलिस अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी है. शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा. हाई कोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था. वहीं, इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना का सम्मान करें, उनकी वजह से आप चैन की नींद सोते हैं.


जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने पुलिस अधिकारियों की याचिका खारिज कर दी. पुलिस अधिकारियों पर सेवारत सेना कर्नल और उनके बेटे पर हमला करने का आरोप है. दोनों को पंजाब के चार पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर इसलिए पीटा क्योंकि उन्होंने दिल्ली से पटियाला जाते समय एक ढाबे पर खाना खाते समय अपनी कारें हटाने से इनकार कर दिया था.


इस मामले में शिकायतकर्ता सेना अधिकारी का यह भी कहना है कि इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की गई क्योंकि पंजाब सरकार अपने अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही थी. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था.


क्या है पूरा मामला?


पंजाब के पटियाला में 13-14 मार्च 2025 की रात को चार पुलिस इंस्पेक्टर समेत 12 पुलिसकर्मियों ने हमला किया. कर्नल का पहचान पत्र और मोबाइल छीना और फर्जी मुठभेड़ की धमकी दी. यह घटना राजिंदरा अस्पताल के पास हरबंस ढाबे पर पार्किंग विवाद के कारण हुई. मामले की जांच के लिए एसआईटी गठिक की गई लेकिन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस की SIT जांच पर सवाल उठाते हुए 16 जुलाई 2025 को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी.


हाई कोर्ट ने चारों आरोपी इंस्पेक्टरों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और इसे पुलिस शक्ति के दुरुपयोग का मामला बताया. उधर, पंजाब पुलिस ने चारों इंस्पेक्टरों को निलंबित कर दिया और विभागीय जांच में तीन साल की सेवा कटौती और प्रमोशन पर रोक की सिफारिश की.




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