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लंबे समय बाद नहीं मांगी जा सकती अनुकंपा नियुक्ति : कोर्ट

 नई दिल्ली, प्रमुख सवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि परिवार में कमाने वाले की मृत्यु के लंबे समय बाद अनुकंपा नियुक्ति नहीं मांगी ज...


 नई दिल्ली, प्रमुख सवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि परिवार में कमाने वाले की मृत्यु के लंबे समय बाद अनुकंपा नियुक्ति नहीं मांगी जा सकती। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह ऐसा अधिकार नहीं है जो हमेशा के लिए जारी रहे। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति एक बहुत ही विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करती है, जो समय के साथ समाप्त हो जाती है। पीठ ने कहा कि इस अधिकार को पाने के लिए अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि परिवार के प्रमुख कमाने वाले की मृत्यु के कारण संबंधित परिवार संकट में है।

परिवार को तत्काल सहायता की आवश्यकता है। खंडपीठ ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कार्यरत कांस्टेबल के बेटे की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी है। कांस्टेबल की मृत्यु 21 सितंबर 1988 को सेवाकाल के दौरान हुई थी। सितंबर 2000 में मृतक की पत्नी ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन कांस्टेबल के पद के लिए आवश्यक योग्यता न होने के कारण उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। वर्ष 2018 में बेटे और उसकी मां ने एक बार फिर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। यह दावा किया गया कि बेटा 2014 में वयस्क हो गया था लेकिन उसके पास कांस्टेबल के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं थी, इसलिए उसने 2018 में आवेदन किया। जनवरी, 2020 में उन्हें सूचित किया गया कि बेटे की अनुकंपा नियुक्ति के लिए अनुशंसा नहीं की गई।




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