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22 मुकदमे और 47 जगहों पर रेड; दिल्ली-NCR में बिल्डर्स पर CBI का बड़ा ऐक्शन

  दिल्ली-एनसीआर में हजारों फ्लैट खरीदारों को धोखा देने वाले बिल्डर्स पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने बड़ा ऐक्शन लिया है। केंद्री...

 


दिल्ली-एनसीआर में हजारों फ्लैट खरीदारों को धोखा देने वाले बिल्डर्स पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने बड़ा ऐक्शन लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि इसने अलग-अलग बिल्डर्स और वित्तीय संस्थानों के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीबीआई की ओर से बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुपालन में में 47 ठिकानों पर तलाशी भी ली गई है।

 

एनसीआर में मकान खरीददारों से धोखाधड़ी के लिए बिल्डरों और बैंकों के बीच साठगांठ से संबंधित मामले की जांच करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत सीबीआई ने यह ऐक्शन लिया है। सीबीआई की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक एजेंसी ने 22 केस दर्ज किए हैं और दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद आदि में 47 जगहों पर छापेमारी की है। इस दौरान दस्तावेज, डिजिटेल इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी जब्त किए गए हैं।


इन बिल्डर्स के खिलाफ एफआईआर


सीबीआई ने अपनी अलग-अलग प्राथमिकियों में जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, अजनारा इंडिया लिमिटेड, वाटिका लिमिटेड, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, सुपरटेक और आइडिया बिल्डर्स को नामजद किया है।


कई बैंकों के भी नाम


सीबीआई ने बताया कि एजेंसी की आर्थिक अपराध इकाई की ओर से दर्ज प्राथमिकी में भारतीय स्टेट बैंक, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पीरामल फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जैसे बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के नाम भी शामिल हैं।


SC ने दिया था आदेश


सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ के निर्देशों के बाद यह कार्रवाई की है। पीठ ने एजेंसी को विभिन्न बिल्डरों और बैंकों के खिलाफ की जांच की अनुमति दी थी।



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