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सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद, साथ में 33 मकान… नोटिस के बाद अब हुआ बुलडोजर एक्शन

संभल जिले के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के वारिस नगर इलाके में नगर पालिका ने दावा किया था कि उनकी 6 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर मस्जिद व 3...



संभल जिले के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के वारिस नगर इलाके में नगर पालिका ने दावा किया था कि उनकी 6 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर मस्जिद व 32 से अधिक मकानों का निर्माण किया गया है, जिसके बाद प्रशासन ने जांच शुरू की. मस्जिद कमेटी व अन्य लोग कोई भी वैध कागजात नहीं दिखा पाए. इस दौरान नगर पालिका प्रशासन ने मस्जिद कमेटी रजा-ए-मस्जिद के लोगों को 15 दिन का नोटिस दिया था जिसमें अवैध कब्जा हटाने की बात कही गई थी. 15 दिन पूरे होने पर प्रशासन की टीम मस्जिद को खुद तोड़ने पहुंची. इस दौरान प्रशासन के साथ-साथ भारी संख्या में फोर्स भी पहुंची थी. फिलहाल स्थानीय लोग व प्रशासन की टीम ने मिलकर मस्जिद को तोड़ने का काम किया.


चंदौसी में नगर पालिका की जमीन पर अवैध रूप से बनी मस्जिद और 33 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया. इस मस्जिद और मकानों का निर्माण चंदौसी नगर पालिका परिषद की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर बनाया गया था. इस मामले में SDM विनय मिश्रा और CO अनुज चौधरी भारी पुलिस फोर्स के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचे थे और कार्रवाई की गई. यह कार्रवाई शिकायत मिलने और जांच के बाद की गई. मस्जिद और मकानों को हटाने के लिए पहले ही नोटिस जारी किया गया था.


बुलडोजर एक्शन पर क्या बोले डीएम?


डीएम राजेंद्र पेंसिया ने संभल जिले में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं. उन्होंने नगर पालिका की जमीन पर रजा-ए-मुस्तफा मस्जिद सहित 33 मकानों को अवैध घोषित कर बुलडोजर कार्रवाई का आदेश दिया है. डीएम ने कहा कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन बेची या कब्जा किया, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और सभी अवैध कब्जों को कानून के अनुसार हटाया जाएगा.


जांच के बाद हुई कार्रवाई


संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि यह सभी इमारतें अवैध हैं, क्योंकि जमीन नगर पालिका की है और लोगों ने बिना मालिकाना हक के इसे अपने नाम करवा लिया था. तहसीलदार और एसडीएम ने इस मामले की जांच की है, और अब कानूनी कार्रवाई के तहत ध्वस्तीकरण किया जाएगा.




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