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Delhi Crime News: कुत्ते को लेकर हुए मामूली विवाद में दो भाइयों पर चाकू से जानलेवा हमला, चार दोषियों को उम्रकैद

दिल्ली की द्वारका जिला अदालत ने उत्तम नगर के मोहन गार्डन इलाके में एक पालतू कुत्ते को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद दो भाइयों पर चाकू से जानल...

दिल्ली की द्वारका जिला अदालत ने उत्तम नगर के मोहन गार्डन इलाके में एक पालतू कुत्ते को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद दो भाइयों पर चाकू से जानलेवा हमला करने के बहुचर्चित मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने सख्त फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थान पर इस तरह चाकू से वार कर किसी व्यक्ति के दिल और आंतों को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर देना अत्यंत क्रूर कृत्य है, जो समाज में शांति और सौहार्द के लिए एक गंभीर खतरा है।

🏛️ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा, दोषियों पर लगा एक-एक लाख का जुर्माना

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज गुप्ता की अदालत ने आरोपी अंकित भारद्वाज, पारस भारद्वाज, देव चोपड़ा और करण अरोड़ा को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या के प्रयास) के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा, मुख्य आरोपी देव चोपड़ा के पैरोल से फरार होने के मामले में धारा 174ए के तहत उसे अतिरिक्त चार वर्ष की सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना भी भुगतना होगा।

🔪 अक्टूबर 2018 की वह खौफनाक घटना, जिसमें चली गई थी टेंपो चालक की जान

यह सनसनीखेज मामला अक्टूबर 2018 का है, जब टेंपो चालक विजेंदर राणा अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में कुत्ते को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया। आरोप है कि आरोपियों ने विजेंदर को घेर लिया और बीच-बचाव करने आए उनके भाई राजेश राणा और बेटे निखिल पर भी चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इस हमले में विजेंदर की गंभीर चोटों के कारण मौत हो गई थी, जबकि उनके भाई राजेश की जान डॉक्टरों के प्रयास से बचा ली गई थी। अभियोजन पक्ष के गवाहों और एफएसएल की डीएनए रिपोर्ट ने इस मामले में साक्ष्यों को बेहद मजबूत किया।






 

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