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Umar Khalid Sharjeel Imam Bail Plea: यूएपीए मामले में जेल में ही रहेंगे दोनों आरोपी, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

दिल्ली दंगों से जुड़े 'बड़ी साजिश' (Larger Conspiracy) के मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है. द...

दिल्ली दंगों से जुड़े 'बड़ी साजिश' (Larger Conspiracy) के मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है. ये दोनों आरोपी पिछले लगभग 6 वर्षों से जेल में बंद हैं और अपनी रिहाई के लिए निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगा चुके हैं. फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए इन सांप्रदायिक दंगों में 53 लोगों की जान चली गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे.

🏛️ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और दिनेश भट्ट की बेंच ने सुनाया फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की बेंच ने उमर खालिद और शरजील इमाम की ओर से दायर तीसरी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया. अदालत ने स्पष्ट किया कि वह सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी के उस फैसले में बदलाव नहीं कर सकती, जिसमें यह कहा गया था कि आरोपी गवाही पूरी होने या तय समय-सीमा पूरी होने के बाद ही दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं. दिल्ली पुलिस ने अपनी दलीलों में दोनों को इन दंगों का 'मास्टरमाइंड' और मुख्य साजिशकर्ता बताया है.

💍 नियमित जमानत भले खारिज हुई, लेकिन शादी में शामिल होने के लिए शरजील इमाम को मिली 7 दिन की राहत

भले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी हो, लेकिन शरजील इमाम के लिए एक राहत भरी खबर भी सामने आई है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, परिवार में एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए शरजील इमाम को 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक यानी 7 दिनों के लिए अंतरिम जमानत (पैरोल) पर जेल से बाहर आने की अनुमति दी गई है. इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार जांच और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है.







 

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