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Meeran Haider Bail Conditions: शादी और नौकरी के लिए मीरान हैदर को राहत, अब हफ्ते में एक बार लगानी होगी थाने में हाजिरी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी मीरान हैदर की जमानत से जुड़ी प्रमुख शर्तों में बड़ा बदलाव करने से हालांकि इन...

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी मीरान हैदर की जमानत से जुड़ी प्रमुख शर्तों में बड़ा बदलाव करने से हालांकि इनकार कर दिया, लेकिन याचिकाकर्ता की व्यावहारिक दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी राहत जरूर दी है. कोर्ट ने मीरान को हफ्ते में दो दिन (सोमवार और गुरुवार) की बजाय अब केवल हर शनिवार को क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में शारीरिक रूप से हाजिरी लगाने की अनुमति दे दी है. इसके अलावा, आगामी 17 अक्टूबर को उसकी शादी होने के कारण उसे 17 और 24 अक्टूबर को थाने में पेशी से पूरी छूट प्रदान कर दी गई है.

⚖️ 2. वकील ने मांगी थी जमानत की अन्य शर्तों में ढील, लेकिन कोर्ट ने दायरे को व्यापक रखते हुए किया खारिज

सुनवाई के दौरान मीरान के वकील और सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल ने कोर्ट से जमानत की तीन अन्य प्रमुख शर्तों में भी बदलाव करने का अनुरोध किया था. इन शर्तों में आरोपी के किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम, सभा या रैली में शामिल होने और किसी भी तरह के बैनर या पोस्टर को प्रसारित करने पर रोक शामिल थी. वकील ने यह भी मांग की थी कि इन शर्तों को केवल मौजूदा मामले तक ही सीमित रखा जाए, जिसे बेंच ने सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि इन शर्तों का दायरा व्यापक रहना चाहिए और इसमें कोई संकुचन नहीं किया जाएगा.

👮 3. हर शनिवार सुबह 10 से 12 बजे के बीच थाने में लगानी होगी हाजिरी, दिल्ली पुलिस ने भी नहीं जताई कोई आपत्ति

मीरान के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुक्किल नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन कामकाजी घंटों के कारण सप्ताह के दिनों में थाने आना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसे वीकेंड पर किया जाए. इस समस्या को समझते हुए जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने उन्हें हर शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच क्राइम ब्रांच के एसएचओ के सामने हाजिरी दर्ज कराने का निर्देश दिया. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश ASG एसवी राजू ने इस बदलाव पर कोई आपत्ति नहीं जताई. बता दें कि कोर्ट ने इसी साल 5 जनवरी को मीरान हैदर समेत पांच आरोपियों को यूएपा (UAPA) के मामलों में जमानत दी थी.







 

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