दिल्ली के मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में एक होटल में लगी भीषण आग के मामले में जेल में बंद होटल मालिक लोकेश बजाज की अंतरिम जमानत याचिका पर ...
दिल्ली के मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में एक होटल में लगी भीषण आग के मामले में जेल में बंद होटल मालिक लोकेश बजाज की अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी की स्वास्थ्य स्थिति को गंभीरता से लेते हुए राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल से विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट तलब की है. जस्टिस मनोज जैन ने यह आदेश लोकेश बजाज की ओर से दाखिल याचिका पर दिया, जिसमें स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए चार सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी गई थी.
🏥 2. 24 अगस्त से RML अस्पताल में भर्ती हैं लोकेश बजाज, आंतों की समस्या का दिया गया है हवाला
याचिका में दावा किया गया था कि जेल में बंद लोकेश बजाज आंतों में रुकावट (intestinal obstruction) की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि आरोपी को पिछले महीने 24 अगस्त से RML अस्पताल में भर्ती कराया गया है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने अस्पताल से उनकी मौजूदा सेहत, इलाज और मेडिकल इतिहास की व्यापक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई अब बुधवार को होगी, जिसमें रिपोर्ट के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा.
🚨 3. 3 जून को 'Flourish Stay' होटल में हुए भीषण अग्निकांड में हुई थी 23 लोगों की मौत, ट्रायल कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
गौरतलब है कि लोकेश बजाज के हौज रानी स्थित पांच मंजिला ‘Flourish Stay’ B&B में 3 जून को एक दर्दनाक आग की घटना हुई थी, जिसमें 23 लोगों की जान चली गई थी और 24 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस मामले में आरोपी लोकेश बजाज की ओर से इससे पहले 3 सितंबर को ट्रायल कोर्ट में भी अंतरिम जमानत की अर्जी दी गई थी, जिसे यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि उन्हें जेल में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा मिल रही है और उनकी सर्जरी भी हो चुकी है. अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं.

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