दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने मानहानि के एक मामले में भाजपा विधायक करनैल सिंह की तरफ से दायर रिविजन याचिका पर आ...
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने मानहानि के एक मामले में भाजपा विधायक करनैल सिंह की तरफ से दायर रिविजन याचिका पर आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी किया है। करनैल सिंह ने जैन की ओर से दायर मानहानि की शिकायत पर कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के फैसले को चुनौती दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। जज जितेंद्र सिंह ने ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड मंगाया गया है।
पिछले साल जनवरी में दिया था इंटरव्यू
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 29 मई को भाजपा विधायक करनैल सिंह के खिलाफ मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लिया था। सत्येंद्र जैन ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि करनैल सिंह ने 19 जनवरी 2025 को एक समाचार चैनल पर इंटरव्यू के दौरान उनकी मानहानि करने वाला बयान दिया था। मामले का संज्ञान लेते हुए अदालत ने कहा था कि इस मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं। अदालत ने करनैल सिंह को 6 जून को पेश होने का निर्देश दिया था।
'बयान देने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए थी'
कोर्ट ने कहा था कि आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों एक ही निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए उन्हें एक दूसरे के खिलाफ अधिक सावधानी और सतर्कता के साथ बयान देने चाहिए थे। आरोपी ने पहले मीडियाकर्मियों के सामने बयान दिया और फिर उनसे कहा कि वो इसे प्रकाशित करने से पहले सावधानी बरतें।
एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) पारस दलाल ने 29 मई के आदेश में कहा था, “आरोपी ने इंटरव्यू देने से पहले खुद तथ्यों की जांच करने का कष्ट नहीं किया। शिकायत में उनके बताए गए तथ्यों की ईडी के किसी बयान प्रेस रिलीज या पब्लिक डोमेन में मौजूद जानकारी से पुष्टि नहीं होती है।”
अदालत ने कहा, “ऐसा लगता है कि आरोपी ने अपने तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर बयान दिया था। इस मामले में आरोपी की मानसिक स्थिति ट्रायल का विषय होगी और यह भी देखा जाएगा कि क्या यह बयान कानून के तहत आपराधिक मानहानि के किसी अपवाद के दायरे में आता है।”
कोर्ट ने पहले शिकायत पर संज्ञान लिया था, जिसे भाजपा विधायक करनैल सिंह ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी। रिवीजन याचिका पर सुनवाई के बाद सेशंस कोर्ट ने 30 अप्रैल को संज्ञान लेने के आदेश को रद्द कर दिया था।
जैन पर क्या लगाए थे आरोप
बता दें कि दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने शकूर बस्ती से बीजेपी के तत्कालीन उम्मीदवार करनैल सिंह के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। 'आप' नेता का आरोप है कि करनैल सिंह ने 19 जनवरी 2025 को एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू के दौरान बयान दिया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके घर से 37 किलो सोना बरामद किया है और उनके नाम पर 1100 एकड़ जमीन है।
मानहानि की शिकायत में कहा गया था कि आरोपी ने बयान दिया कि जैन ने भ्रष्टाचार कर अपनी संपत्ति बनाई है, जबकि वह पैसा जनता पर खर्च किया जाना था। आरोपी ने झूठा बयान दिया कि उनके घर से भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ है। वह 'भू-माफिया' हैं। वह फिर जेल जाएंगे।

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