Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

प्रज्वल रेवन्ना को दुष्कर्म के एक मामले में उम्रकैद

  यहां की एक विशेष अदालत ने जनता दल (सेक्युलर) के निलंबित नेता एवं पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को दुष्कर्म के एक मामले में शनिवार को आजीवन क...

 


यहां की एक विशेष अदालत ने जनता दल (सेक्युलर) के निलंबित नेता एवं पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को दुष्कर्म के एक मामले में शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष अदालत के जज संतोष गजानन भट ने दोषी पर कुल 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने शुक्रवार को 34 वर्षीय रेवन्ना को उसके खिलाफ दर्ज यौन शोषण और दुष्कर्म के चार मामलों में से एक में दोषी ठहराया था। इससे पहले दिन में रेवन्ना ने कम सजा दिए जाने की अदालत से गुहार लगाई। पूर्व सांसद ने कहा कि मेरा एक परिवार है, मैंने छह महीने से अपने माता-पिता को नहीं देखा।

कृपया मुझे कम सजा दें, मैं अदालत से यही अनुरोध करता हूं। प्रज्वल ने अदालत में दावा किया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। प्रज्वल ने कहा कि वह मेकैनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई कर चुका है और हमेशा मेरिट पर उत्तीर्ण हुआ। पूर्व सांसद ने कहा कि वे कहते हैं कि मैंने कई महिलाओं से दुष्कर्म किया है, लेकिन कोई भी महिला स्वेच्छा से शिकायत करने नहीं आई है, वे चुनाव (पिछले साल लोकसभा चुनाव) से छह दिन पहले आई थी। अभियोजन पक्ष उन्हें जानबूझकर लेकर आया और शिकायत दर्ज करवाई। प्रज्वल ने कहा कि महिला (पीड़िता) ने कथित दुष्कर्म के बारे में अपने पति या रिश्तेदारों से भी शिकायत नहीं की थी। प्रज्वल ने कहा कि जब कुछ वीडियो वायरल हुए, तब उसने शिकायत दर्ज कराई। यह था मामला यह मामला 48 वर्षीय उस महिला से जुड़ा है, जो हासन जिले के होलेनरसीपुरा में स्थित रेवन्ना परिवार के गन्निकाडा फार्महाउस में सहायिका के रूप में काम करती थी। वर्ष 2021 में उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया गया था और आरोपी ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया था।




 
 
 

ليست هناك تعليقات