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गुरुग्राम में बिना मंजूरी चल रहे 700 प्ले स्कूल होंगे बंद, ऐक्शन में आया महिला एवं बाल विकास विभाग

 गुरुग्राम में सैकड़ों प्ले स्कूल बगैर अनुमति के संचालित हो रहे हैं। जांच में पता चला है कि सात सौ से अधिक प्ले स्कूलों ने तय मानकों को लेकर...


 गुरुग्राम में सैकड़ों प्ले स्कूल बगैर अनुमति के संचालित हो रहे हैं। जांच में पता चला है कि सात सौ से अधिक प्ले स्कूलों ने तय मानकों को लेकर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। दो नोटिस मिलने के बाद भी इन प्ले स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के इंतजाम अब भी अधूरे हैं।

महिला और बाल विकास विभाग की ओर से इन्हें बंद कराने और इनके संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला उपायुक्त से सिफारिश की जाएगी। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से 700 प्ले स्कूलों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नोटिस भेजे गए थे, बावजूद संचालकों पर नोटिस का असर नहीं हुआ। इन स्कूलों में छोटे बच्चों को दो घंटे से आठ घंटे के लिए तीन से पांच हजार रुपये हर महीने फीस ली जा रही है। इन स्कूलों की कभी जांच भी नहीं हुई है।

ऐसे में बिना प्रशासनिक अनुमति के छोटे भवनों और कमरों में प्ले स्कूल चलाए जा रहे। बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक तौर पर कोई गारंटी नहीं है। इसको लेकर इन बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर प्ले स्कूलों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। इसके बावजूद इन प्ले स्कूलों के संचालक नियमों की अनदेखी कर मनमाने तरीके से बच्चों की सुरक्षा के साथ खुले तौर पर खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि बच्चों के लिए ठीक नहीं है।


इनका पालन करना अनिवार्य


जिला महिला और बाल विकास विभाग के अनुसार प्ले स्कूल चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तय मानकों को पूरा करना होता है। प्ले स्कूल केवल तीन से छह वर्ष के बच्चों के लिए मान्य है। इसमें 20 बच्चों पर एक अध्यापक और एक केयर टेकर जरूरत होता है। भवन में फायर सेफ्टी सिस्टम, विश्राम कक्ष, चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय होने चाहिए। सीसीटीवी कैमरा लगे होने के साथ ही प्ले स्कूल का संबंधित सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। भवन और जमीन संबंधी दस्तावेज होने चाहिए। प्ले स्कूल में आने वाले बच्चों के लिए खेल मैदान होना जरूरी है। लेकिन प्ले स्कूलों में कोई मानक नहीं है।


डॉ. सिमरन शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला और बाल विकास विभाग गुरुग्राम, ''सात सौ प्ले स्कूलों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दो बार नोटिस भेजे हैं। संचालकों ने अब तक आवेदन पत्र जमा नहीं कराया है। इन्हें बंद कराने के लिए डीसी से सिफारिश की जाएगी।''




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