Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

‘यूसीसी पैनल सदस्यों का चयन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किया गया समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर पांच सदस्यीय समिति के सदस्यों का चयन पूर्णत: राज्य सरका...


गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किया गया समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर पांच सदस्यीय समिति के सदस्यों का चयन पूर्णत: राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में होगा। इसके अलावा अदालत ने कहा कि समिति के गठन को किसी वर्ग के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करने वाला नहीं कह सकते। न्यायमूर्ति निरल आर. मेहता की एकल पीठ ने मंगलवार को समिति के गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका में समिति में अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण इसके पुनर्गठन के लिए अदालत से निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। इस वर्ष चार फरवरी को मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने यूसीसी की जरूरत का आकलन करने तथा इसके लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार करने के वास्ते समिति के गठन की घोषणा की थी।

इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई कर रही हैं। इसके सदस्यों में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सी. एल. मीणा, अधिवक्ता आर. सी. कोडेकर, पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीताबेन श्रॉफ शामिल हैं। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत फैसले में पीठ ने कहा कि समिति का गठन पूर्णतः एक प्रशासनिक निर्णय था।




कोई टिप्पणी नहीं