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गुरुग्राम में शराब कारोबारी की हत्या में एक साथ 13 दोषियों को उम्रकैद, 50-50 हजार का जुर्माना भी लगा

  गुरुग्राम की एक अदालत ने गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के बड़े भाई शराब कारोबारी मनीष गुर्जर की हत्या के मामले में एक साथ 13 दोषियों को उम्रकैद की...

 


गुरुग्राम की एक अदालत ने गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के बड़े भाई शराब कारोबारी मनीष गुर्जर की हत्या के मामले में एक साथ 13 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। पुरानी रंजिश के चलते उसकी हत्या कर दी गई थी।

 

गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के बड़े भाई कारोबारी मनीष गुर्जर की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुनील चौहान ने 13 आरोपियों को मंगलवार दोषी करार दिया। कोर्ट ने सभी को दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मनीष गुर्जर पेशे से शराब कारोबारी था।

 

पुरानी रंजिश के चलते हत्या की गई। मनीष गुर्जर 18 अक्तूबर 2016 को चालक के साथ न्यू कॉलोनी मोड पर शराब के ठेके से रुपये लेने के लिए गया था, तभी दस बदमाशों ने फायरिंग कर मनीष की हत्या कर दी थी। चालक और उसका साथी घायल हो गया था।

 

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनकी पहचान राहुल पंडित निवासी रोहतक, सचिन उर्फ बिल्लू निवासी रोहतक, रविकांत उर्फ विक्की निवासी गुरुग्राम, सोमबीर उर्फ छतरी उर्फ नन्हा निवासी रोहतक, ब्रह्मप्रकाश निवासी गुरुग्राम, पवन कुमार निवासी झज्जर,गुरुग्राम के रहने वाले कुलदीप, जयबीर निवासी गुरुग्राम, लव शर्मा निवासी गुरुग्राम,दीपक निवासी रोहतक, मोनू निवासी रोहतक, रवि कुमार निवासी दिल्ली, दिनेश निवासी रोहतक के रूप में हुई थी।




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