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दिल्ली यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को हत्या की कोशिश मामले में झटका, नहीं मिली जमानत

 दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा को हत्या की कोशिश के एक मामले में तगड़ा झटका लगा है। पटियाला हाउस कोर्ट ने अक्षय लाकड़ा की ...


 दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा को हत्या की कोशिश के एक मामले में तगड़ा झटका लगा है। पटियाला हाउस कोर्ट ने अक्षय लाकड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज हत्या की कोशिश के एक मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग की। गौर करने वाली बात यह कि अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि सीसीटीवी के फुटेज आरोपों की तस्दीक करते हैं।

 

बता दें कि 24 जुलाई को स्टैंड-अप कॉमेडियन रतन रंजन की शिकायत पर बाराखंभा रोड थाने में एक शिकायत दर्ज की गई थी। इसमें फरियादी स्टैंड-अप कॉमेडियन रतन रंजन ने आरोप लगाया था कि भाजपा मुख्यालय के पास उनको एक कार से अगवा करने की कोशिश की गई। आरोपी जब उन्हें किडनैप करने में नाकाम रहा तो उनको गाड़ी से कुचल कर मारने की कोशिश की।

 

वहीं आरोपी अक्षय लाकड़ा के वकील की ओर से दलील दी गई कि शिकायतकर्ता गाड़ी के सामने नहीं था। वह दाईं ओर था ऐसे में उसको टक्कर लगने की आशंका गलत है। इस पर अदालत ने कहा कि यह जरूरी नहीं कि कोई गाड़ी के सामने होगा तभी उसे कुचला जा सकता है। गाड़ी की टक्कर किसी भी ओर से जानलेवा हो सकती है।

 

आरोपी लाकड़ा की अग्रिम जमानत का दिल्ली पुलिस ने भी विरोध किया। दिल्ली पुलिस का कहना था कि इस मामले में आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करने की जरूरत है। ऐसे में उसको अग्रिम जमानत देना मामले की जांच के लिहाज से उचित नहीं होगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह की अदालत ने दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनीं।


अदालत ने कहा कि आरोपी की पुलिस हिरासत में पूछताछ जरूरी है ताकि पूरे घटनाक्रम से पर्दा हट सके। साथ ही यदि कोई साजिश थी तो उसका भी खुलासा हो। अदालत ने आगे एक कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज आरोपों की तस्दीक करते हैं। शिकायतकर्ता ने खुद को बचाया यह सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। ऐसे में यह दलील नहीं मानी जा सकती कि घटना में शिकायतकर्ता को चोट नहीं आई। आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाती है।




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