जनपद में ड्रोन को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एसएसपी ने स्पष्ट...
जनपद में ड्रोन को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि ड्रोन संचालन अब केवल प्रशासनिक अनुमति के बाद ही संभव होगा।
निर्देशों के अनुसार, ड्रोन उड़ाने से कम से कम 24 घंटे पहले स्थानीय थाना और खुफिया शाखा को सूचना देना अनिवार्य होगा। प्रत्येक ड्रोन का पंजीकरण स्थानीय थाने में दर्ज होगा और केवल प्रशिक्षित एवं प्रमाणित ऑपरेटर ही ड्रोन उड़ा सकेंगे। संवेदनशील स्थानों और सरकारी प्रतिष्ठानों पर ड्रोन संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
बिना अनुमति के ड्रोन से ली गई वीडियो/फोटो सोशल मीडिया पर प्रसारित नहीं की जा सकेगी। उल्लंघन करने वालों पर आईटी एक्ट, आईपीसी और एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी और ड्रोन जब्त कर लिया जाएगा।
एसएसपी ने जनता से अपील की कि ड्रोन से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदेह की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दें।
ليست هناك تعليقات