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दिल्लीवाले ध्यान दें! अब आय प्रमाणपत्र बनवाने के ये डॉक्यूमेंट जरूरी, बदल गए नियम

  उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आधार संख्या को अनिव...

 


उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आधार संख्या को अनिवार्य किया गया है। उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार यह प्रमाण पत्र दिल्ली में किसी भी सरकारी योजना के तहत वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदक की पात्रता निर्धारित करता है। इस कदम का उद्देश्य आवेदकों को आय प्रमाण पत्र जारी करने में किसी भी अनियमितता या कदाचार पर रोक लगाना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि किसी योजना या वित्तीय सहायता का लाभ उसके अंतर्गत पंजीकृत वास्तविक लाभार्थियों को ही मिले।

एलजी ने दी मंजूरी


एलजी ने आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत आय प्रमाण पत्र जारी करने की सेवा को अधिसूचित करने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत केंद्र या राज्य सरकार की निधि से वित्त पोषित सब्सिडी के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा.

लाभार्थियों की पहचान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा


मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा अनुमोदित इस प्रस्ताव में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र का उपयोग, विभिन्न योजनाओं और सब्सिडी के लिए लाभार्थियों की पात्रता तय करने के लिए किया जाता है। आधार के उपयोग से लाभार्थियों की पहचान प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और कुशल बनाया जाएगा। वहीं, आधार अनिवार्य बनाने के बाद, लाभार्थी को अपनी पहचान साबित करने के लिए कई अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

 

लोगों को जागरूक करें


उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने राजस्व विभाग को निर्देश दिए हैं कि आधार की अनिवार्यता और योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। इसके लिए व्यापक प्रचार किया जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थी को ही मिले और कोई भी इससे वंचित न रहे।


सर्कुलर जारी किया था


यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 25 नवंबर 2019 के एक सर्कुलर के माध्यम से, राज्य सरकारों को सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों के लिए आधार प्रमाणीकरण के उपयोग को अनिवार्य करने का अधिकार दिया था।




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