बेंगलुरु भगदड़ः 12 जून को होगी अगली सुनवाई, HC से RCB के अधिकारी को नहीं मिली राहत, सीलबंद लिफाफे में जवाब देंगे AG


कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज मंगलवार को चिन्नास्वामी स्टेडियम में 4 जून को हुई भगदड़ पर अपनी ओर से दायर याचिका की अगली सुनवाई 12 जून को तय की. इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी. कोर्ट ने एडवोकेट जनरल (Advocate General) शशि किरण शेट्टी को सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया. साथ ही कोर्ट ने आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और कल (11 जून) तक आदेश सुरक्षित रख लिया.


सुनवाई के दौरान एजी शशि किरण शेट्टी ने कहा कि उन्होंने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है. उनका कहना है कि न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, जिसे रिपोर्ट देने के लिए एक महीने का वक्त दिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है.


बहस करने की पोजिशन में नहींः AG शेट्टी


शशि किरण शेट्टी ने कोर्ट से कहा, “हम आज मामले में बहस करने की पोजिशन में नहीं हैं, मुझे समय चाहिए. कृपया कल तक का समय दें. मेरा ऑफिस सुबह 5 बजे से काम कर रहा है. मैं पूरी तरह से तैयार होने की स्थिति में नहीं हूं. मुझे समय चाहिए. मैं ब्लैक एंड व्हाइट में लिखूंगा, इसके लिए मुझे समय चाहिए, कृपया सुबह 10.30 बजे तक समय दें. इस पर जज मामले को कल तक स्थगित करने के लिए सहमत हो गए और सुनवाई सुबह 10.30 बजे तक के लिए टाल दी. कोर्ट अब कल आदेश पारित करेगा.


साथ ही शेट्टी ने सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने का अनुरोध किया, जिसमें कहा गया कि लंबित जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जा रही है, मामले में दिए गए किसी भी बयान का इस्तेमाल आरोपी की ओर से किया जा रहा है.


याचिका पर 12 जून तक टली सुनवाई


स्वप्रेरणा से दायर याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सीएम जोशी ने सुनवाई की. विधान परिषद के एक पूर्व सदस्य ने याचिका में पक्षकार बनने की मांग की है. हाई कोर्ट ने भगदड़ को लेकर दायर याचिका पर आगे की सुनवाई 12 जून तक के लिए टाल दी है.


इस बीच, एक वकील ने बताया कि वह भगदड़ के संबंध में एक जनहित याचिका (पीआईएल) भी दायर कर रहे हैं. 5 जून को स्टेडियम में हुई भगदड़ की घटना का कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और राज्य सरकार को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.


निखिल सोसले को नहीं मिली जमानत


दूसरी ओर, आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया. सोसले को 6 जून को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर केंद्रीय अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था, तब वह दुबई के निकलने वाले थे.


अपनी याचिका में सोसले ने 6 जून की सुबह की अपनी गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाया. उनका आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई राजनीतिक निर्देशों से प्रभावित थी. जस्टिस एसआर कृष्ण कुमार की सिंगल बेंच ने कल अंतरिम आदेश सुनाने से पहले सोसले के वकील और राज्य दोनों की दलीलें सुनीं.




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