नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की ओर से महिलाओं को दी जाने वाली 2,500 रुपये की मासिक सहायता राशि ('दिल्ली लक्ष्मी योजना') उन महिलाओं को नह...
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की ओर से महिलाओं को दी जाने वाली 2,500 रुपये की मासिक सहायता राशि ('दिल्ली लक्ष्मी योजना') उन महिलाओं को नहीं मिलेगी, जिनके तीन से ज्यादा जीवित बच्चे हैं। ताजा आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, इस शर्त की वजह से दिल्ली के सबसे कम आय वाले परिवारों की लगभग 15 प्रतिशत महिलाएं इस योजना के दायरे से बाहर हो सकती हैं।
इस योजना के लिए 1 अगस्त से एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार का लक्ष्य है कि प्राप्त आवेदनों की प्राथमिक जांच के बाद रक्षाबंधन के पावन पर्व पर योजना की पहली किस्त पात्र महिलाओं के खातों में जारी कर दी जाए।
📋 योजना की पात्रता और शर्तें: 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को मिलेगा लाभ, जानिए आय सीमा
मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' की आधिकारिक गाइडलाइंस को मंजूरी दी गई। यह योजना दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रमुख चुनावी वादों में से एक थी।
गाइडलाइंस के मुताबिक, 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की वे महिलाएं इस वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगी, जिनके परिवार की कुल सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना को शुरुआत में तीन साल के कार्यकाल के लिए मंजूरी दी गई है, जिसके बाद समीक्षा कर जरूरी बदलावों के साथ इसे आगे बढ़ाया जाएगा।
🚫 इन्हें नहीं मिलेगा 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' का लाभ: चार-पहिया वाहन और सरकारी कर्मचारियों के परिवार बाहर
कैबिनेट द्वारा मंजूर नोट के अनुसार, कई श्रेणियों को इस योजना से बाहर रखा गया है:
कर्मचारी व करदाता: जिन परिवारों के सदस्य केंद्र या राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) या किसी सरकारी संगठन में कार्यरत हैं, वे इसके पात्र नहीं होंगे। साथ ही आयकर (Income Tax) देने वाले और जीएसटी रिटर्न भरने वाले परिवार भी बाहर रहेंगे।
अन्य पेंशनभोगी: जिन परिवारों के पुरुष सदस्य पहले से ही किसी अन्य सरकारी योजना के तहत आर्थिक मदद या पेंशन का लाभ ले रहे हैं।
संसाधन व आपराधिक रिकॉर्ड: जिन परिवारों के पास चार-पहिया वाहन (कार आदि) है, जिनका सालाना घरेलू बिजली का इस्तेमाल 2400 यूनिट से ज्यादा है, या जिन महिलाओं का कोई आपराधिक रिकॉर्ड (Criminal Record) है, उन्हें योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।
💳 पैसों के भुगतान के लिए मिलेंगे 2 विकल्प: डिजिटल वॉलेट और RD/FD में ट्रांसफर होगी राशि
फैसले की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार ने चुनाव के दौरान महिलाओं से किया अपना एक बड़ा वादा पूरा कर दिया है। यह योजना महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का नया अध्याय शुरू करेगी।
लाभार्थियों को भुगतान पाने के लिए दो विकल्प दिए जाएंगे, हालांकि किसी भी विकल्प में नकद (Cash) निकासी की अनुमति नहीं होगी:
पहला विकल्प: हर महीने 1,500 रुपये आरडी (RD) या एफडी (FD) खाते में जमा किए जाएंगे, जबकि बाकी 1,000 रुपये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर होंगे। इस वॉलेट से केवल सरकार द्वारा मंजूर जरूरी सामानों और सेवाओं पर ही खर्च किया जा सकेगा।
दूसरा विकल्प: लाभार्थी पूरे 2,500 रुपये सीधे अपने आरडी या एफडी खाते में जमा करा सकती हैं, जिससे लंबी अवधि की बचत को बढ़ावा मिलेगा।

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