लखनऊ, 12 दिसम्बर 2025 : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आगामी छह महीनों के लिए किसी भी प्रकार की हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय ...
लखनऊ, 12 दिसम्बर 2025 : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आगामी छह महीनों के लिए किसी भी प्रकार की हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। सरकार ने इसके लिए एसेंशियल सर्विसेज़ मेंटेनेंस एक्ट (एस्मा) लागू कर दिया है। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह आदेश प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों, विभागों, स्थानीय निकायों, निगमों, बोर्डों और प्राधिकरणों पर प्रभावी रहेगा। हाल के दिनों में बिजली विभाग, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारी संगठनों द्वारा संभावित हड़ताल की चेतावनियों के बीच सरकार ने इसे आवश्यक कदम बताया है।
अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य में आवश्यक सेवाओं को बाधित होने से बचाना सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए हड़ताल से जुड़े किसी भी आयोजन, प्रदर्शन या कार्य बहिष्कार को प्रतिबंधित किया जाता है। आदेश के तहत यदि कोई कर्मचारी हड़ताल में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि यह निर्णय प्रशासनिक व्यवस्था, सार्वजनिक सेवाओं और कानून-व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।


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