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पुरानी गाड़ी बेच दें या अब टेंशन खत्म? सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश को 5 पॉइंट्स में समझें

  दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों के लिए एक राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने इन वाहनों पर...

 


दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों के लिए एक राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने इन वाहनों पर लगे बैन को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि फिलहाल इन गाड़ियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई, जैसे जब्ती या स्क्रैपिंग, नहीं होगी। यह फैसला दिल्ली सरकार की याचिका पर आया, जिसमें 2018 के बैन आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी। कोर्ट के आदेश के बाद लोगों के मन में आ रहे जरूरी सवालों के जवाब जानिए।

मेरी 12 साल पुरानी डीजल गाड़ी है। क्या अब पुलिस उसे जब्त कर सकती है?


नहीं, फिलहाल आपकी गाड़ी सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त 2025 को आदेश दिया कि दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। यानी न तो आपकी गाड़ी जब्त होगी और न ही उसे स्क्रैप करने का दबाव होगा। यह अंतरिम आदेश है और अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी।

अचानक कोर्ट ने यह फैसला क्यों लिया?


दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 2018 के उस आदेश की समीक्षा की मांग की थी, जिसमें 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर बैन लगाया गया था। सरकार का कहना है कि नए उत्सर्जन मानक (जैसे BS-6) और बेहतर प्रदूषण जांच के बाद उम्र-आधारित बैन जरूरी नहीं। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। तब तक कोई सख्ती नहीं

 

क्या अब पुरानी गाड़ी हमेशा के लिए चल सकती है?


अभी जल्दबाजी न करें। यह राहत अस्थायी है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल चार हफ्ते तक के लिए कार्रवाई पर रोक लगाई है, ताकि केंद्र और CAQM इस मामले में अपना पक्ष रख सकें। चार हफ्ते बाद कोर्ट का अंतिम फैसला आएगा, जो बैन को पूरी तरह हटा सकता है, संशोधित कर सकता है, या फिर से लागू कर सकता है।


पुरानी गाड़ियों पर बैन का मसला शुरू कैसे हुआ?


2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लगाई थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को बरकरार रखा। हाल ही में दिल्ली सरकार ने इन गाड़ियों को ईंधन देने पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन जनता के विरोध के बाद इसे 1 नवंबर 2025 तक टाल दिया गया। अब कोर्ट के ताजा आदेश ने फिलहाल राहत दी है।

 

मेरी गाड़ी पुरानी है, तो मुझे क्या वो बेचकर नई लेनी चाहिए?


अभी तो आप चैन की सांस ले सकते हैं! अपनी गाड़ी का नियमित रखरखाव करें और प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट (PUC) हमेशा अपडेट रखें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से वैज्ञानिक अध्ययन की मांग की है, जो यह तय करेगा कि उम्र-आधारित बैन सही है या उत्सर्जन-आधारित नियम बेहतर। चार हफ्ते बाद होने वाली सुनवाई पर नजर रखें, क्योंकि उसका फैसला आपकी गाड़ी के भविष्य को प्रभावित करेगा।


क्या यह आदेश पूरे देश पर लागू है या सिर्फ दिल्ली-एनसीआर पर?


यह आदेश सिर्फ दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र पर लागू है, जहां प्रदूषण का स्तर बहुत ऊंचा है। दूसरे शहरों या राज्यों में पुरानी गाड़ियों पर अलग नियम हो सकते हैं। अगर आप दिल्ली-एनसीआर से बाहर हैं, तो लोकल नियम चेक करें।




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