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बिना अनुमति विदेश नहीं जा सकते केजरीवाल, शर्त लगा अदालत ने मानी एक मांग

  दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पासपोर्ट रिन्यू कराने की अनुमति अदालत से मिल गई है। सुलतानपुर की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने ...

 


दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पासपोर्ट रिन्यू कराने की अनुमति अदालत से मिल गई है। सुलतानपुर की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को सशर्त इजाजत दी है। अदालत ने निर्देश दिया कि केजरीवाल को देश छोड़ने से पहले अदालत से इजाजत लेनी होगी।

केजरीवाल के वकील मदन सिंह ने गुरुवार को बताया कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने विदेश यात्रा में आने वाली कठिनाइयों का हवाला देते हुए अदालत में एक याचिका दायर की है।

विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए केजरीवाल के पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुमति इस शर्त पर दी कि उन्हें किसी भी विदेश यात्रा से पहले अदालत को सूचित करना होगा।

 

वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान केजरीवाल के खिलाफ अमेठी जिले में आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के संबंध में एक मामला दर्ज किया गया था। वह फिलहाल इस मामले में जमानत पर हैं।




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