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दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD स्कूलों के कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के हक में सुनाया फैसला, अब मिलेगी मोटी सैलरी

दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को सातवें वेतनमान के हि...


दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को सातवें वेतनमान के हिसाब से सैलरी देने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश का लाभ एमसीडी के करीब ढाई हजार कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को मिलेगा।

जस्टिस नवीन चावला एवं जस्टिस मधु जैन की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि यदि समान कार्य कर रहे हैं, तो समान वेतन मिलना चाहिए। यह निर्णय समान कार्य के लिए समान वेतन के संवैधानिक सिद्धांत पर आधारित है। बेंच ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय जगजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य पर भरोसा जताते हुए कहा कि एक ही कार्य करने वाले दो कर्मचारियों को अलग-अलग वेतन देना मानव गरिमा के खिलाफ है।

 

बेंच ने कहा कि यहां भी यही प्रश्न उठता है कि जब निगम के स्कूल में नियमित व कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स एक समान कार्य कर रहे हैं तो उनके वेतन में फर्क क्यों। वे समान वेतन पाने के हकदार हैं।

 

कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स इसके हकदार: कोर्ट


यह मामला शुरुआत में शहनाज परवीन व अन्य द्वारा दिल्ली नगर निगम के खिलाफ केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) में दाखिल किया गया था। कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स ने वकील अनुज अग्रवाल के माध्यम से मांग की थी कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को सातवें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतनमान प्रदान किया जाए। कैट ने इसे मंजूर कर लिया था, लेकिन एमसीडी ने कैट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने एमसीडी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यहां सवाल समान कार्य के लिए समान वेतन का है। अनुबंध पर कार्यरत शिक्षक इसके हकदार हैं।


‘ब्याज सहित भुगतान करना होगा’


इस मामले में कैट ने 21 मई को दिए आदेश में कहा था कि शिक्षकों को एक जनवरी 2016 (सातवां वेतन आयोग लागू होने के पहले दिन) से नियमित शिक्षक के बराबर वेतन दिया जाए। इसके अलावा महंगाई भत्ता व लाभ भी प्रदान किए जाएं। यदि तीन महीने के भीतर इसका भुगतान नहीं किया जाता तो एमसीडी को इस पर ब्याज का भुगतान भी करना होगा। हाईकोर्ट ने भी इसे लागू रखा है।




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