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दहेज उत्पीड़न के बाद विवाहिता की मौत, पति समेत ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप

जारचा थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालात में महिला की मौत, पति समेत ससुराल पक्ष नामजद दहेज की मांग को लेकर हत्या का मामला, एनटीपीसी टाउनशिप से...

जारचा थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालात में महिला की मौत, पति समेत ससुराल पक्ष नामजद
दहेज की मांग को लेकर हत्या का मामला, एनटीपीसी टाउनशिप से जुड़ा प्रकरण
विवाह के एक साल के भीतर महिला की मौत, गले पर चोट के निशान मिलने से हड़कंप
दहेज प्रतिषेध अधिनियम और बीएनएस में मुकदमा दर्ज, पुलिस जांच में जुटी
गौतमबुद्ध नगर, 02 फरवरी 2026 : थाना जारचा क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न और हत्या के गंभीर आरोपों में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। दर्ज FIR के अनुसार शिकायतकर्ता दीपचंद ने बताया कि उनकी पुत्री शिवानी का विवाह 06 मार्च 2025 को लोकश पुत्र गोपाल निवासी बी-139, एनटीपीसी टाउनशिप, जारचा से हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। विवाह में कार, स्कूटी, नकद, सोना-चांदी के आभूषण और अन्य सामान दिया गया।
आरोप है कि विवाह के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा फ्लैट व मकान निर्माण के लिए अतिरिक्त दहेज की मांग की जाने लगी और शिवानी के साथ मारपीट व उत्पीड़न किया गया। 01 फरवरी 2026 को शिवानी के पिता को फोन कर बताया गया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है और उसे एनटीपीसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल पहुंचने पर शिवानी मृत पाई गई, जिसके गले पर चोट के निशान थे।
शिकायत में पति लोकश, ससुर गोपाल, सास सावित्री, जेठ उमेश और जेठानी पिंकी पर हत्या का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं 80(2), 85 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धाराओं 3/4 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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