नई दिल्ली, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र को निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय आठ अगस्...
नई दिल्ली, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र को निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय आठ अगस्त को सुनवाई कर सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया। शंकरनारायणन ने दलील दी कि उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर आठ अगस्त की तारीख दिख रही है। इसे हटाया नहीं जाए। मुख्य न्यायाधीश ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। पिछले साल शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर कर केंद्र को दो महीने के भीतर जम्मू- कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
शिक्षाविद जहूर अहमद भट और सामाजिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने यह अर्जी दायर की थी।
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